दिव्यांग दम्पत्तियों को शादी पर मिलेगा रूपये 35 हजार तक प्रोत्साहन पुरस्कार

योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके वैवाहिक जीवन को प्रोत्साहित करना है

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प्रतापगढ़। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दिव्यांग दम्पत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके वैवाहिक जीवन को प्रोत्साहित करना है।
 
योजना के तहत यदि युवक दिव्यांग है तो15000 रूपये युवती दिव्यांग होने पर  20000 रूपये तथा दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में  35000 रूपये की सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हीं दम्पत्तियों को मिलेगा जिनकी शादी वर्तमान या पिछले वित्तीय वर्ष में हुई हो और जिनकी दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत हो। साथ ही युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक लाभार्थी निर्धारित वेबसाइट http//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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