Haryana: हरियाणा में शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अब आसानी से बदल सकेंगे जिला
Haryana Teachers Transfer: हरियाणा सरकार ने प्राथमिक शिक्षक (JBT/PRT), मुख्य शिक्षक और भाषा अध्यापक (C&V) के जिला बदलने से जुड़ी मांगों पर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने जिला काडर शिक्षकों के लिए नई काडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस बार प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी।
नई नीति में मेरिट के आधार पर काडर परिवर्तन की व्यवस्था की गई है। आयु के आधार पर अधिकतम 60 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा महिला कर्मचारियों, दिव्यांग शिक्षकों, गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों, विधवा, तलाकशुदा, 40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं, सैन्य या अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों के जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को अधिकतम 20 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
विशेष श्रेणी के शिक्षकों को प्राथमिकता देते हुए 80 अंक उपलब्ध कराए जाएंगे। इस श्रेणी में वे शिक्षक शामिल होंगे जो अगले 12 महीनों में सेवानिवृत्ति के करीब हैं, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, 70% से अधिक दिव्यांग हैं या ऐसी विधवा शिक्षिकाएं जिनके सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष तक है। जिन शिक्षकों के खिलाफ कोई पेनल्टी दर्ज है, उनके 10 अंक कम कर दिए जाएंगे।
Read More Haryana: हरियाणा में ACB टीम का एक्शन, सुपरिंटेंडेंट को 2.50 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तारनीति में यह प्रावधान भी जोड़ा गया है कि जिन जिलों में स्टाफ की उपलब्धता निर्धारित आवश्यकता से 95% से कम है, वहां से काडर परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही नूंह जिले में मेवात काडर के शिक्षकों को जिले से बाहर काडर परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी, ताकि पिछड़े जिलों में शिक्षकों की उपलब्धता प्रभावित न हो।
शिकायत निवारण के लिए भी नई व्यवस्था शामिल की गई है। काडर परिवर्तन आदेश जारी होने के बाद शिक्षक पांच दिनों के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, और गठित समिति उन शिकायतों का निपटान तीन दिनों के भीतर करेगी।

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