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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दोषी 2 आरक्षी सेवा से बर्खास्त
बलरामपुर। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाए गए दो पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। थाना कोतवाली जरवा में तैनाती के दौरान दिनांक 04 सितंबर 2023 को आरक्षी ध्रुप चंद्र और राजू यादव के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित मुकदमा (अपराध संख्या 82/23, धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) दर्ज किया गया था। प्रकरण का विचारण विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम गोरखपुर की अदालत में हुआ, जहां 21 जनवरी 2025 को दोनों आरक्षियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
न्यायालय के निर्णय और विभागीय परीक्षण के उपरांत पुलिस अधीक्षक ने दोनों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के दंड एवं अपील नियमावली के अंतर्गत दिनांक 22 नवंबर 2025 को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया। एसपी ने कहा कि पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना अत्यंत गंभीर अनियमितता है और यह पुलिस सेवा नियमों का घोर उल्लंघन है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी किसी भी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग अथवा अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर इसी प्रकार की कठोर एवं त्वरित कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण इस कार्रवाई को पुलिस विभाग में स्वच्छता और अनुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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