New Traffic Rule: इस राज्य में आज से सख्त ट्रैफिक नियम लागू, दोपहिया पर पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट अनिवार्य
New Traffic Rule: मध्य प्रदेश में सड़क हादसों पर रोक लगाने और लोगों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक विभाग आज से सख्ती बरतने जा रहा है। अब राज्य में दोपहिया वाहन चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले पिलियन राइडर के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग के निर्देश के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में मध्य प्रदेश में 56,669 सड़क हादसे हुए, जिनमें 13,661 लोगों की मौत हुई। इनमें से 53.8 फीसदी मौतें दोपहिया वाहनों से जुड़ी थीं, जबकि 82 फीसदी मामलों में हेलमेट नहीं पहना गया था। रिपोर्ट बताती है कि राज्य में करीब 80 फीसदी दोपहिया चालक हेलमेट नहीं लगाते, जो हादसों के दौरान गंभीर चोट या मृत्यु का मुख्य कारण बनता है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पीटीआरआई ने यह अभियान शुरू किया है। इसके तहत अब 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। यह नियम ओला और उबर जैसी बाइक टैक्सी सेवाओं पर भी लागू रहेगा।
भोपाल में आज सुबह से ही 18 चेकिंग पॉइंट्स पर पुलिस की टीमें सक्रिय हैं। बोर्ड ऑफिस, न्यू मार्केट और एमपी नगर जैसी जगहों पर मोबाइल टीमें भी जांच कर रही हैं। बिना हेलमेट ड्राइव करने वाले चालकों और उनके पीछे बैठे यात्रियों—दोनों पर चालान काटे जा रहे हैं। ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के अनुसार, हेलमेट पहनने से सड़क हादसे में मौत का खतरा 70 फीसदी तक कम हो जाता है, इसलिए सभी नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

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