सोनभद्र में आबकारी विभाग का आदेश
शराब व मदिरा विक्रेताओं के लिए आबकारी विभाग का आदेश
अजीत सिंह ( ब्यूरो)
सोनभद्र / उत्तर प्रदेश- जिला आबकारी अधिकारी प्रवीण कुमार पाण्डेय ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। यह सूचना उन लोगों के लिए है जो सोनभद्र जिले में शराब की दुकानें चलाते हैं।
संख्या-30635/ टास्कफोर्स-92 (TC-10)/एण्ड टू एण्ड सॉल्यूशन कियान्वयन / 2019-20/दिनांक 18.03.2025 के कम में जनपद-सोनभद्र के वर्ष 2024-25 के देशी शराब, विदेशी मदिरा एव बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों तथा मॉडलशाप के अनुज्ञापियों को सूचित किया जाता है कि अपने-अपने अनुज्ञापनों पर आवंटित PoS मशीनों को दिनांक 31.03.2025 को दुकानों की समयावधि की समाप्ति पर सुरक्षित रूप से क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों अथवा सेवा प्रदाता कम्पनी (ओएसिस) द्वारा अधिकृत किये गये प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सोनभद्र में प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया की अतिरिक्त वर्ष 2025-26 हेतु जनपद-सोनभद्र के देशी शराब, कम्पोजिट दुकानों एवं मॉडलशाप के नवचयनित अनुज्ञापियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सोनभद्र से PoS मशीनें अपने पक्ष में आवंटित कराकर सेवा प्रदाता कम्पनी (ओएसिस) द्वारा अधिकृत किये गये प्रतिनिधि के सहयोग से इनका IESCMS पोर्टल से इंटीग्रेशन कराते हुए दिनांक 01 अप्रैल 2025 से मदिरा की प्राप्ति एवं बिकी किया जाना सुनिश्चित करें।
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