हत्यारे पति और ससुर को आजीवन कारावास 30-30 हजार का अर्थदंड

हत्यारे पति और ससुर को आजीवन कारावास 30-30 हजार का अर्थदंड

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो उन्नाव।

उन्नाव के फतेहपुर चौरासी थानांतर्गत सन-2018 में हुई महिला की हत्या के मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलील व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने हत्यारे पति और ससुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 30-30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

बता दें कि रामकली निवासी भेउड़ी थाना आसीवन ने बेटी सुमन की शादी वर्ष-2010 निगोही निवासी चंद्रिका से की थी। करंट लगने से चंद्रिका की मौत के बाद पर सुमन ने पहले पति के चचेरे भाई रामू से दूसरी शादी की थी। 13 दिसंबर 2018 को सुमन का शव गांव में के बाहर खेत में मिला था।

मां ने दामाद रामू व उसके पिता लालता के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खुरपी के साथ आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट पेश की। बुधवार को कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता विनय शंकर दीक्षित की दलील व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पिता-पुत्र को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया है।

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