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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पतंजलि की ₹273.5 करोड़ जीएसटी जुर्माने को चुनौती खारिज की।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पतंजलि की ₹273.5 करोड़ जीएसटी जुर्माने को चुनौती खारिज की। स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। प्रयागराज।       इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 29 मई को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की 273.5 करोड़ रुपये के माल एवं सेवा कर (जीएसटी) जुर्माने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जीएसटी जुर्माना...
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