
बाल अधिनियम के उल्लंघन में फसें एस ओ दुबौलिया, सी डब्लयू सी ने किया तलब
बस्ती जिले में सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन प्रेरक मिश्रा ने बाल अधिनियम का उल्लंघन करने पर दुबौलिया थाना अध्यक्ष को तलब करने के साथ ही स्पष्टीकरण मांगा है।
बस्ती । बस्ती जिले में सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन प्रेरक मिश्रा ने बाल अधिनियम का उल्लंघन करने पर दुबौलिया थाना अध्यक्ष को तलब करने के साथ ही स्पष्टीकरण मांगा है। शुक्रवार को जारी पत्र में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा तथा सदस्य मंजू त्रिपाठी,डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, गोवर्धन गुप्ता की टीम ने पत्र जारी कर कहा है कि बाल अधिनियम का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए।
उक्त थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासिनी नाबालिग बालिका को बरामदगी के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर न्याय पीठ के समक्ष पेश नही किया। जबकि बालिका को २४ घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। पीड़ित के अनुसार उसे कई दिनों तक थाना परिसर में रखा गया था। बालिका को न्याय पीठ के समक्ष पेश करने आये विवेचक मान सिंह यादव से न्याय पीठ के सदस्यों द्वारा बाल अधिनियम का हवाला देते हुए बालिका को विलम्ब से पेश करने के बावत सवाल किया गया तो उन्होंने महिला सिपाही को जिम्मेदार ठहराते हुए खुद मामले से पल्ला झाड़ लिया।
न्याय पीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी दुबौलिया को 16 फरवरी तक न्यायपीठ के सामने उपस्थित हो कर स्पस्टिकरण देने का आदेश दिया है, कहा है की ऐसा ना करने की दशा में सम्बन्धित के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी।
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