
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैंकर्स की बैठक में, संदिग्ध ट्रांजेक्शन पर नज़र के निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने विकास भवन के गांधी सभागार में जनपद के सभी बैंकर्स के साथ बैठक की। बैठक मेंलंबे समय से निष्क्रिय खातों में होने वाले बड़े ट्रांजैक्शन की सूचना नियमित रूप से चुनाव कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
देवरिया । जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने विकास भवन के गांधी सभागार में जनपद के सभी बैंकर्स के साथ बैठक की। बैठक मेंलंबे समय से निष्क्रिय खातों में होने वाले बड़े ट्रांजैक्शन की सूचना नियमित रूप से चुनाव कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों को एक समान अवसर उपलब्ध कराने और एथिकल वोटिंग को प्रोत्साहनदेता है। चुनाव के दौरान कुछ लोग मतदाताओं को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों पर लगामलगाने के लिए जनपद की समूची बैंकिंग प्रणाली को अधिक जिम्मेदारी से काम करना होगा। इस दौरान यदि किसी जनधन खाते में कोईअसामान्य ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी सूचना तत्काल उपलब्ध होनी चाहिए। संदिग्ध खातों की सूची तैयार कर ली जाए और यदि किसी खातेमें दस लाख रुपये से अधिक की धनराशि का ट्रांजैक्शन हो तो उसकी सूचना तत्काल आयकर विभाग को देनी होगी।
प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव खर्च के लिए बैंक में एक नया खाता खोलना अनिवार्य होगा। बैंकर्स प्रत्याशियों को खाता प्राथमिकता के आधार पर खोलें।
बैंक एटीएम कैश का परिवहन करते समय समस्त आवश्यक दस्तावेज तथा वाहन का रूट चार्ट साथ में रखें। किसी भी दशा में थर्ड पार्टी केरूपये का परिवहन न करें। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम (प्रशासन) कुँवर पंकज, एसडीएम मंजूर अहमद अंसारी, वरिष्ठकोषाधिकारी कुलदीप सरोज, एलडीएम राकेश कुमार सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे।
इनसेट
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक कर राजनीतिक दलों को नामांकन प्रक्रिया की दी जानकारी, डबल डोज वैक्सीनेटेड लोग ही बन सकते हैंपोलिंग एजेंट
जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने विकास भवन स्थित गांधी सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करनामांकन से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि विधानसभा नामांकन के दौरान प्रारूप-26 में प्रत्याशी कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ेंगे। प्रत्येक कॉलम में शाब्दिक रूप मेंसूचना भरनी होगी। फॉर्म-ए और फॉर्म-बी राजनीतिक दलों के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एवं वास्तविक रूप में होने चाहिए। सामान्य वर्गके प्रत्याशी को दस हजार रुपये जमानत के रूप में और अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशी को पाँच हजार रुपये जमा करने होंगे। अनुसूचितजाति/जनजाति के प्रत्याशी को छूट के लिए जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी को, यदि उनका कोई आपराधिक इतिहास है तो उसकी सूचना फॉर्म सी-1 पर भरनी होगी।विधानसभा चुनाव के लिए 4 फरवरी से 11 फरवरी तक नामांकन किया जा सकता है। प्रत्याशी के साथ दो प्रस्तावक ही नामांकन कक्ष में प्रवेशकर सकते हैं। नामांकन पुरर्वाह्न 11 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक किया जाएगा। रविवार के दिन नामांकन नहीं होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मॉडल कोड आफ कंडक्ट और कोविड गाइड लाइन कापालन करने का आह्वान किया। बैठक में एडीएम (प्रशासन) कुंवर पंकज, एसडीएम मंजूर अहमद अंसारी, भाजपा के डॉ गंगा शरण पांडेय, अजय कुमार शाही समाजवादी पार्टी के दिव्यांश श्रीवास्तव बसपा के रोहित कुमार गौतम, तारकेश्वर मणि त्रिपाठी, शिव शंकर सिंह, उत्कर्षनारायण राय, उदय भान यादव सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
एमएलसी चुनाव की दी जानकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एमएलसी चुनाव के संबंध में भी जानकारीदी। उन्होंने बताया कि एमएलसी चुनाव की अधिसूचना 10 फरवरी को जारी होगी। नामांकन हेतु अंतिम तिथि 17 फरवरी, नामांकन की जांचकी तिथि 18 फरवरी, नाम वापसी हेतु अंतिम तिथि 21 फरवरी निर्धारित की गई है। मतदान की तिथि 7 मार्च तथा मतगणना 12 मार्च को होगी।जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदान केंद्र, स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल के बारे में जानकारी दी।
जनपद में धारा-144 दो माह के लिए लागू
अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) कुंवर पंकज ने बताया है कि कोविड- 19 से बचाव हेतु कोविड प्रोटोकाल का पालन व जनपद में शांति व्यवस्थाकायम रखने हेतु 7 फरवरी 2022 तक के लिए धारा 144 लागू किया गया है। इस दौरान
रोड शो पद यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस प्रतिबन्धित रहेंगे। राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों कोअधिकतम 1 हजार व्यक्तियों या मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत की अनुमति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा अब डोर-टू-डोर कैम्पेन के तहत20 व्यक्तियों के साथ प्रचार किया जा सकता है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों या हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है।
जनपद के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र अग्रिम आदेश तक बन्द रहेंगे परन्तु बच्चों को अनुपूरक पुष्टाहार, सामग्री उनके आवास पर उपलब्ध कियाजायेगा। जनपद में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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