बैंकों में सोशल डिस्टेंस को मेन्टेन करने के लिए बैंकों को मिला दिशा निर्देश

बैंकों में सोशल डिस्टेंस को मेन्टेन करने के लिए बैंकों को मिला दिशा निर्देश

स्वतंत्र प्रभात दरभंगा:ग्रामीण क्षेत्रो से लेकर शहरी क्षेत्रों तक के बैंकों में सोशल डिस्टेंश नही मेन्टेन हो पाने की लगातार खबर मिल रही थी। जिलाप्रशासन ने इसकी रोकथाम हेतु सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है। बैंक के आगे टेंट,शमियाना एवं बैरिकेडिंग लगाकर ग्राहकों को 01-01 मीटर की दूरी पर गोल घेरा में खड़ा

स्वतंत्र प्रभात

दरभंगा:ग्रामीण क्षेत्रो से लेकर शहरी क्षेत्रों तक के बैंकों में सोशल डिस्टेंश नही मेन्टेन हो पाने की लगातार खबर मिल रही थी। जिलाप्रशासन ने इसकी रोकथाम हेतु सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है। बैंक के आगे टेंट,शमियाना एवं बैरिकेडिंग लगाकर ग्राहकों को 01-01 मीटर की दूरी पर गोल घेरा में खड़ा कराया जायेगा।

जिलाधिकारी ने कहा है कि बैंक द्वारा ग्राहकों को टोकन जारी किये जाये और उन्हें यह बता दिया जाये कि किस समय उन्हें बैंक से पैसा मिलेगा। उन्होंने निदेश दिया गया है कि कल से सभी बैंको में टोकन प्रणाली लागू हो जानी चाहिए। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में बैंक प्रबंधकों के साथ आयोजित बैठक में कहीं है।

सभी बैंक प्रबंधकों को अपने-अपने शाखा में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से लगातार अनाउंसमेंट कराने बैंक का भी निर्देश दिया गया हैं। बैंक से एनांउसमेंट करके ग्राहकों को पैसे की निकासी के बारे में जानकारी दी जायेगी। बैंक कर्मी यह भी बतायेगे कि किसी का भी पैसा वापस नहीं जायेगा। बैंक के द्वारा अफवाहों का खंडन किया जायेगा।

बैठक में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने कहा है कि अगर किसी भी शाखा में विधि-व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न होने की संभावना हो तो तुरंत निकट के थाना को खबर कर दें। इसके साथ ही यह सूचना जिला प्रशासन के व्हाट्स एप ग्रुप में भी डाल दें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा ग्राहकों को सही बातों की जानकारी दिये जाने पर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। कम्यूनिकेशन गैप के कारण ही इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। बैंक प्रबंधकों को आगे आकर लीड लेनी होगी। आगे उन्होंने कहा है कि बैंक के गार्ड एवं स्टाफ्स घूम-घूम कर सोशल डिस्टेसिंग नियम का पालन करायें।

उन्होंने कहा हैं की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान की गई सहायता राशि की निकासी डाक घर से भी की जा सकती है।

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