
छात्रों की तैयारी में बाधा पहुचाने वालों की खैर नहीं, पुलिस चला रही जागरूकता अभियान
अमेठी। पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी, उ0प्र0 के आदेशानुसार दिनांक 15 फरवरी से 31 मार्च तक बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत अभियान चलाकर परीक्षा के दौरान बच्चों को पढाई का बेहतर माहौल देने के उद्देश्य से बच्चों को पढ़ाई के दौरान किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े इस बात को ध्यान में रखकर
अमेठी। पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी, उ0प्र0 के आदेशानुसार दिनांक 15 फरवरी से 31 मार्च तक बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत अभियान चलाकर परीक्षा के दौरान बच्चों को पढाई का बेहतर माहौल देने के उद्देश्य से बच्चों को पढ़ाई के दौरान किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े इस बात को ध्यान में रखकर ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया है ।
इस अभियान का उद्देश्य प्रदूषण रहित बेहतर जीवनशैली को बढ़ावा देना है. यदि किसी विद्यार्थी को पढ़ाई के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र के तेज आवाज से दिक्कत हो रही है तो वह 112 पर कॉल कर के अथवा सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से पुलिस की सहायता ले सकते हैं । 112 पर कॉल आते ही पुलिस रिस्पांस वेह्किल (पीआरवी) को तत्काल मौके पर भेजा जायेगा ।
शैक्षिक संस्थाओं के आसपास कम से कम 100 मीटर क्षेत्र को शांत क्षेत्र घोषित किया गया है । इसके अतिरिक्त अलग-अलग क्षेत्रों के लिए भी ध्वनि का मानक निर्धारित किया गया है । निर्धारित मानक के अनुरूप परमीशन ले कर ही निर्धारित समयावधि तक ध्वनि का प्रसाऱण किया जा सकेगा । जनपद में संचालित 112 पीआरवी द्वारा शिकायतकर्ता की सूचना पर मौके पर पहुँच कर ध्वनि प्रदूषण को बन्द करने के लिए निर्देशित करेगी ।
यदि ध्वनि प्रसारण यंत्र संचालक द्वारा बात मानते हुए शोर बन्द कर देते है तो उन्हे चेतावनी देते हुए एमडीटी में एन्ट्री पूर्ण कर कार्यवाही संपन्न करेगी ।
यदि कोई भी व्यक्ति निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 व ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 में निहित नियमों के अनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
जिसमें 05 वर्ष तक कारावास या रूपये 1 लाख तक का जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
About The Author
Related Posts
Post Comment
आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

Online Channel
खबरें
शिक्षा

Comment List