
लोक अदालत में हुआ 2123 वादों का निस्तारण
संवाददाता -सुनील मिश्रा गोण्डा –राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आज दिनांक- 08.02.2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय – गोण्डा में माननीय जनपद न्यायाधीश प्रदीप कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया जिसमें कुल-2123 वाद निस्तारित किये गये। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों
संवाददाता -सुनील मिश्रा
गोण्डा –
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आज दिनांक- 08.02.2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय – गोण्डा में माननीय जनपद न्यायाधीश प्रदीप कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया जिसमें कुल-2123 वाद निस्तारित किये गये।

राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल- 1376 वाद निस्तारित हुए एवं कुल रूपये-821370/- अर्थदण्ड के रूप में वसूल किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के प्रभारी सचिव/सिविल जज(सी0डि0) जयहिंद कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार गुप्ता द्वारा-04 वाद, द्वितीय अपर जनपद न्यायाधीश (एससी/एसटी) राम प्यारे द्वारा-02 वाद, विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट परवेज अहमद द्वारा-12 वाद, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मीता कुमारी द्वारा-15 वाद,
प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कु0आफशां द्वारा-09 वाद, द्वितीय अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय शैली राॅय द्वारा-05 वाद, तृतीय अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय गरिमा सिंह द्वारा-08 वाद, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी हरीराम द्वारा-272 वाद एवं अर्थदण्ड रू.372160/-, सिविल जज (सी.डि.) जयहिंद कुमार सिंह द्वारा 05 वाद निस्तारित करते हुए रू 4435536/- का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया।
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी- रेलवे विवेक कुमार सिंह-।। द्वारा-355 वाद एवं अर्थदण्ड रू.232850/-, सिविल जज (जू0डि0) स्वेत्सा चन्द्रा द्वारा-08 वाद एवं रू.1155946/- का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम काव्या सिंह द्वारा-165 वाद एवं अर्थदण्ड रू.94430/-, न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय स्वपनिल पाण्डेय द्वारा-154 वाद एवं अर्थदण्ड रू.45280/-, तृतीय अपर सिविल जज (जू0डि0) शालीन मिश्रा द्वारा-115 वाद एवं अर्थदण्ड रू.21840/-, पंचम अपर सिविल जज (जू0डि0) अभिषेक कुमार सिंह द्वारा-184 वाद एवं अर्थदण्ड रू.30310/-, सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी कीर्ति किशोर द्वारा-06 वाद एवं अर्थदण्ड रू.14000/-,स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश्वरी प्रसाद दूबे द्वारा-46 वाद एवं अर्थदण्ड रू.10500/- व मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा-11 वाद एवं प्रतिकर राशि रू.1550000/-निस्तारित कर जमा कराये गये।
इस प्रकार समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल-1376 वादों का निस्तारण करते हुए कुल रू.821370/-रूपये जुर्माना के रूप में वसूल की गयी। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मीता कुमारी द्वारा वाद सं0-41/18 बेबी तिवारी बनाम अनूप, वाद सं0-40/20 सहरीन बनाम अब्दुल रहीम, वाद सं0-511/19 ननकू बनाम सूफिया, वाद सं0-642/19 गंजाला बनाम इबरार एवं वाद सं0-220/17 रेखा बनाम नरेश के मामले में एक साथ रहने हेतु राजी होकर साथ-साथ विदा हुए।

इसके अतिरिक्त स्थायी लोक अदालत, गोण्डा के प्रभारी अध्यक्ष रणजीत कुमार पाठक एवं सदस्य अनुराग सिंह विसेन द्वारा
कुल-10 वाद, तहसील स्तर पर प्री-लिटीगेशन के माध्यम से कुल-516 वाद तथा समस्त बैंको द्वारा-231 वादों का निस्तारण करते हुए कुल रू.32963600/- (तीन करोड़ उनतीस लाख तिरसठ हजार छः सौ) की समझौता राशि तय की गयी।
इस अवसर पर एलडीएम दशरथ बेहरा, सिविल बार एसोशिएसन के अध्यक्ष विवेकमणि श्रीवास्तव, अधिवक्ता राजेन्द्र सिंह खुराना तथा अन्य
अधिवक्तागण, न्यायालय के कर्मचारीगण व भारी संख्या में वादकारी आदि उपस्थित रहे।
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