
महंगे दामों पर सामान बेचा तो होगी एफ आई आर – अपर जिलाधिकारी
रोजमर्रा की वस्तुओं पर कालाबाजारी को रोकने हेतु रेट ओं की सूची निर्धारित उरई ,जालौन । कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष में संपूर्ण देश व प्रदेश को लॉक डाउन कर दिया गया है इस स्थिति में बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी न हो इसके लिए जिलाधिकारी मन्नान अख्तर के निर्देशन मे खाद्य
रोजमर्रा की वस्तुओं पर कालाबाजारी को रोकने हेतु रेट ओं की सूची निर्धारित
उरई ,जालौन । कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष में संपूर्ण देश व प्रदेश को लॉक डाउन कर दिया गया है इस स्थिति में बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी न हो इसके लिए जिलाधिकारी मन्नान अख्तर के निर्देशन मे खाद्य पदार्थों के मूल्य निर्धारित कर दिए गए हैं। अपर जिलाधिकारी जालौन प्रर्मिल कुमार सिंह ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने हेतु संपूर्ण प्रदेश को लॉक डाउन कर दिया गया है जिसके दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं मूल्य दरों का निर्धारण किया जाता है
जिसमें में अरहर दाल पचासी से 90 रुपए, सरसों तेल 120 ,उड़द दाल 90, मूंग दाल 105 रूपय, चना दाल साठ रु, चीनी 38, नमक 20 रुपए प्रतिकिलो, पिसी हल्दी 100 ग्राम पैकेट 22, आटा लोकल 25, आटा आशीर्वाद ३५ रु किलो, रिफाइंड प्रिंट रेट पर , मोटा चावल 30 रु किलो, गुड ४५ रु किलो, बेसन 75 प्रति किलो की दर से एवं सब्जियों में आलू 25, प्याज ३० रु, टमाटर 50 रुपए, लहसुन 120 से 140 , भिंडी 40 से 50, परवल 40 से 50, कद्दू २० रु, करेला 40 से 50 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया गया है ।
अपरजिलाधिकारी ने बताया कि यदि कोई विक्रेता उक्त निर्धारित दर से अधिक मूल्य में सामान विक्रय करता पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि कहीं निर्धारित मूल्य से अधिक रेट में वस्तुओं की बिक्री हो तो मेरे मोबा न. (अपर जिलाधिकारी जालौन) 9454417619 एवं जिला पूर्ति अधिकारी जालौन 9919059982 तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी 8400791371 पर सूचित कर शिकायत कराये।
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