उपभोक्ता फोरम ने 5,63,310 रुपये का चेक प्रदान किया
महोबा-मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश सूबेदार यादव ने उपभोक्ता गण शिवचरन एवं लीलाधर को 5,63,310 रुपये का चेक प्रदान किया।बतादें कि गजाधर निवासी ग्राम बड़खेरा तहसील कुलपहाड़ की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्रगण शिवचरन व लीलाधर ने ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी से मुख्यमंत्री
महोबा-मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश सूबेदार यादव ने उपभोक्ता गण शिवचरन एवं लीलाधर को 5,63,310 रुपये का चेक प्रदान किया।बतादें कि गजाधर निवासी ग्राम बड़खेरा तहसील कुलपहाड़ की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्रगण शिवचरन व लीलाधर ने ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी से मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत बीमा धनराशि की मांग की थी,जिसे बीमा कम्पनी ने ठुकरा दिया था।इसके बाद मृतक के पुत्रों ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वाद दायर किया।साक्ष्यों के आधार पर जिलापीठ ने उपभोक्ता वाद को स्वीकार करते हुए बीमा कम्पनी को उपरोक्त योजना के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया।जिलापीठ द्वारा बीमा कम्पनी को आदेशित किया गया कि वह मृतक कृषक के विधिक वारिशान /पुत्रगण को उपरोक्त कल्याणकारी योजना के अंतर्गत बीमाधन पांच लाख मय 7% वार्षिक साधारण ब्याज तथा मानसिक संताप के लिए 5000 रुपये एवं वाद व्यय के लिए 3000 रुपये अदा करे।आदेशानुसार बीमा कम्पनी ने कुल 5,63,310 रुपये जिला फोरम में जमा किया,जिसको आज अध्यक्ष न्यायाधीश ने मृतक के पुत्रगण को उक्त धनराशि का चेक प्रदान किया। ये भी बताना है कि फोरम ने मुक़दमों को शीघ्रता से निस्तारित करने के लिए वर्षानुक्रम में विवरण तैयार कराकर वर्ष 2019 में कुल 443 मामलों का निस्तारण किया है।वर्तमान में 2016 से अबतक दायर उपभोक्ता वाद ही विचाराधीन हैं,जिनको उपभोक्तागण की जागरूकता एवं त्वरित प्रयास से शीघ्र निस्तारित किया जा सकता है।
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