न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने स्वीकार की पीड़ित किसान की अपील

न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने स्वीकार की पीड़ित किसान की अपील

न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने स्वीकार की पीड़ित किसान की अपील


चित्रकूट।

न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने आश्रम संचालक द्वारा दान पत्र में की गई ओवर राईटिंग को आधार बनाते हुए शिकायत कर्ता किसान की अपील स्वीकार कर ली है। साथ ही चकबंदी अधिकारी मानिकपुर को पूर्णदोष के आधार पर मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिए है। 

अधिवक्ता प्रदीप निगम ने बताया कि मानिकपुर तहसील क्षेत्र के ऐंचवारा गांव के निवासी मिठाईलाल उर्फ गिरजाशरण पुत्र गंगा प्रसाद ने बीती 28 जनवरी 2006 को अपनी कुछ जमीन आश्रम को दान की थी। जिसमें दान पत्र में हेराफेरी करके ओवर राईटिंग की गई और उसकी बगल भी भूमि का नंबर अंकित करते हुए दाखिल खारिज करा लिया। 

इसकी जानकारी होने पर उन्होंने न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहां न्याय की गुहार लगाई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद निर्णय सुनाया। जिसमें पूर्व में बीती 28 फरवरी 2007 को सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया और चकबंदी अधिकारी मानिकपुर को दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद पूर्णदोष के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। 

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