संजय कपूर की संपत्ति नहीं बेच पाएंगी प्रिया
करिश्मा के बच्चों को बड़ी राहत
ब्यूरो प्रयागराज- दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी संजय कपूर के संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. करिश्मा कपूर के बच्चों समाइरा और कियान को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है. जबकि संजय कपूर की मौजूदा पत्नी प्रिया कपूर के लिए बड़ा झटका है. अदालत ने कहा है कि वसीयत को लेकर बच्चों के संदेह को दूर करने की जिम्मेदारी प्रिया कपूर पर है. बच्चों ने वसीयत पर संदेह का प्रथम दृष्टया मामला पाया है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने करिश्मा के बच्चों की याचिका पर अंतरिम निषेधाज्ञा मंजूर की है.दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. अदालत ने संजय कपूर के बैंक खाते फ्रीज किए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से रानी कपूर और करिश्मा कपूर को राहत मिली है.
हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रिया कपूर को करिश्मा के बच्चों द्वारा उठाए गए संदेह को दूर करना चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चों की अंतरिम रोक याचिका मंजूर करते हुए उनकी सौतेली मां प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति को वितरित करने से रोक दिया है.
जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा, संपत्ति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए. संपत्ति को संरक्षित किया जाना चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक खातों के संचालन पर भी रोक लगाई है. अदालत ने संजय कपूर के बैंक खाते फ्रीज किए.जज ने कहा कि यदि मुकदमे की सुनवाई के दौरान वसीयत जाली साबित होती है, तो यह समायरा और कियान के साथ अन्याय होगा.


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