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जनपद में धारा-163(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू 22 से 21 जून 2026 तक रहेगा प्रभावी
जनपद में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक लाउडस्पीकर/साउंड सिस्टम के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -
अपर जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र वागीश कुमार शुक्ल ने अवगत कराया है कि जनपद में आगामी पर्व-त्योहारों, परीक्षाओं तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत धारा-163(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2026 से 21 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया है कि बिना प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ आदि लेकर सार्वजनिक स्थलों पर जाना निषिद्ध होगा, साथ ही धार्मिक, जातीय अथवा सामाजिक भावनाओं को भड़काने वाले नारे, पोस्टर, पंपलेट आदि के प्रचार-प्रसार पर भी रोक लगाई गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक एवं अफवाह फैलाने वाली सूचनाओं के प्रसार पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। समूह संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने ग्रुप में ऐसी किसी भी सामग्री को तत्काल हटाएं और इसकी सूचना प्रशासन को दें।
परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होगा। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री या अनुचित साधन परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी, इसके अतिरिक्त रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक लाउडस्पीकर/साउंड सिस्टम के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ड्रोन कैमरा उड़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना, यातायात बाधित करना तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाना दंडनीय अपराध माना जाएगा। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जनसामान्य से अपील की है कि वे शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।


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