विद्यालयों में छात्रों से पढ़ाई में मनमानी पैसे की वसूली पर होगी कड़ी कार्रवाई 

शुल्क संरचना पूरी तरह पारदर्शी रखना अनिवार्य होगा

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प्रतापगढ़। अभिभावकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने स्ववित्तपोषित विद्यालयों के प्रबंधकों के साथ अहम बैठक की। बैठक में उन्होंने उत्तर प्रदेश शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। स्पष्ट किया गया कि कोई भी विद्यालय निर्धारित सीमा से अधिक फीस नहीं वसूल सकता है और शुल्क संरचना पूरी तरह पारदर्शी रखना अनिवार्य होगा।
 
मनमानी वसूली, कैपिटेशन फीस तथा यूनिफॉर्म व किताबों की जबरन खरीद पर पूर्ण रोक रहेगी। उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माना और मान्यता समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। डीआईओएस ओमकार राणा ने भी सख्त चेतावनी दी है।

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