बाल तस्करी पर कठोरतम कानून की आवश्यकता: मासूम बचपन की सुरक्षा के लिए आजीवन कारावास तक का प्रावधान अनिवार्य

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि तमाम प्रयासों के बावजूद बाल तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया है

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देश के विभिन्न हिस्सों से लगातार सामने आ रही बाल तस्करी की घटनाएँ समाज और व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर चेतावनी बन चुकी हैं। हाल ही में पटना-पुणे एक्सप्रेस से बिहार के अररिया जिले के 163 बच्चों को महाराष्ट्र के लातूर ले जाए जाने के दौरान कटनी रेलवे स्टेशन पर उतारा जाना इसी चिंता का एक बड़ा उदाहरण है। इन बच्चों को लेकर जा रहे आठ लोगों के विरुद्ध मानव तस्करी का मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की गई है।
 
आरोपितों का दावा था कि वे बच्चों को उनके अभिभावकों की सहमति से मदरसों में शिक्षा के लिए ले जा रहे थे, किंतु जिस प्रकार इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को एक साथ दूरस्थ स्थानों पर ले जाया जा रहा था, उसने प्रशासन को संदेह करने के लिए विवश कर दिया। यह घटना केवल एक मामला नहीं है, बल्कि उस गहरी समस्या का संकेत है, जो देश के कई हिस्सों में वर्षों से पनप रही है।
 
बाल तस्करी केवल एक अपराध नहीं, बल्कि मानवता के विरुद्ध घोर अन्याय है। इसमें मासूम बच्चों को उनके परिवारों से दूर ले जाकर उन्हें शिक्षा, रोजगार या बेहतर जीवन के नाम पर धोखे से फंसाया जाता है और फिर उन्हें शोषण, बंधुआ मजदूरी, यौन उत्पीड़न या अवैध गतिविधियों में धकेल दिया जाता है। यह समस्या विशेष रूप से गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है, जहाँ आर्थिक तंगी और जागरूकता की कमी का फायदा उठाकर तस्कर आसानी से अपने जाल में बच्चों को फंसा लेते हैं।
 
पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति बेहद चिंताजनक दिखाई देती है। वर्ष 2021 में देशभर में बाल तस्करी के लगभग 2200 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 2022 में यह संख्या बढ़कर करीब 2500 के आसपास पहुँच गई। वर्ष 2023 में भी यह आंकड़ा लगभग 2400 मामलों के आसपास रहा, जबकि वर्ष 2024 में इसमें फिर वृद्धि दर्ज की गई और लगभग 2600 मामले सामने आए। वर्ष 2025 में यह संख्या 2800 के करीब पहुँच गई। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि तमाम प्रयासों के बावजूद बाल तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया है।
 
इन वर्षों में कई बड़े मामले भी सामने आए हैं, जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में बच्चों को पड़ोसी देशों में तस्करी कर ले जाने के कई मामले सामने आए। बिहार और झारखंड से बच्चों को दिल्ली, मुंबई और अन्य महानगरों में घरेलू काम या फैक्टरियों में काम दिलाने के नाम पर ले जाकर शोषण किया गया। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बच्चों को भीख मंगवाने और अवैध कार्यों में लगाने के मामले उजागर हुए। तमिलनाडु और कर्नाटक में ईंट भट्टों और उद्योगों में बाल मजदूरी के लिए बच्चों को दूर-दराज के राज्यों से लाए जाने की घटनाएँ सामने आईं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी कई बार ऐसे गिरोह पकड़े गए, जो बच्चों को अपहरण कर उन्हें अवैध गतिविधियों में धकेलते थे।
 
इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि बाल तस्करी का नेटवर्क बहुत व्यापक और संगठित है। यह केवल एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है। इसमें कई स्तरों पर लोग शामिल होते हैं, जो बच्चों को ढूंढने, उन्हें बहलाने, परिवहन करने और फिर उन्हें अलग-अलग स्थानों पर बेचने का काम करते हैं। इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना तभी संभव है, जब कानून अत्यंत कठोर हो और उसका सख्ती से पालन किया जाए।
 
वर्तमान में बाल तस्करी के विरुद्ध कानून मौजूद हैं, किंतु उनकी सजा और कार्यान्वयन की प्रक्रिया इतनी प्रभावी नहीं है कि अपराधियों में भय उत्पन्न हो सके। कई मामलों में दोषियों को लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया का लाभ मिल जाता है और सजा भी अपेक्षाकृत कम होती है। यही कारण है कि ऐसे अपराधी बार-बार इस तरह के अपराध करने का साहस जुटा लेते हैं।
 
इस स्थिति को देखते हुए अब समय आ गया है कि बाल तस्करी के विरुद्ध अत्यंत कठोर और स्पष्ट कानून बनाया जाए। ऐसे कानून में यह प्रावधान होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति बाल तस्करी में दोषी पाया जाता है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाए। साथ ही, ऐसे अपराधों को गैर-जमानती और गंभीर श्रेणी में रखा जाए, ताकि आरोपितों को आसानी से जमानत न मिल सके। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिए, ताकि मामलों का त्वरित निपटारा हो सके और पीड़ित बच्चों को शीघ्र न्याय मिल सके।
 
केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक तंत्र को भी मजबूत करना होगा। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए। पुलिस और बाल संरक्षण एजेंसियों को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। इसके साथ ही, स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक करना भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे ऐसे संदिग्ध मामलों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दे सकें।
 
शिक्षा और सामाजिक जागरूकता भी इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि अभिभावकों को यह समझाया जाए कि वे अपने बच्चों को अजनबियों के साथ न भेजें और किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जांच करें, तो कई मामलों को रोका जा सकता है। स्कूलों और पंचायत स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, जिससे लोग इस अपराध की गंभीरता को समझ सकें।
 
कटनी रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए 163 बच्चों का मामला यह दर्शाता है कि यदि प्रशासन सतर्क हो, तो बड़े हादसों को रोका जा सकता है। इन बच्चों को समय रहते बचा लिया गया, जो एक सकारात्मक पहलू है, किंतु यह भी जरूरी है कि इस घटना से सबक लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को पूरी तरह समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ।
 
अंततः यह समझना होगा कि बच्चे किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। उनका बचपन सुरक्षित और संरक्षित रहना ही एक विकसित और संवेदनशील समाज की पहचान है। यदि हम अपने बच्चों को तस्करों के हाथों में जाने से नहीं रोक पाए, तो यह केवल कानून और व्यवस्था की विफलता नहीं होगी, बल्कि समाज के रूप में हमारी असफलता भी मानी जाएगी। इसलिए अब समय आ गया है कि बाल तस्करी के विरुद्ध जीरो सहनशीलता की नीति अपनाई जाए और ऐसे अपराधियों के लिए आजीवन कारावास जैसी कठोर सजा का प्रावधान कर उन्हें समाज से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाए। तभी हम अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य की कल्पना कर सकते हैं।
 
कांतिलाल मांडोत

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