यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिली जमानत

रिमांड बढ़ाने का कारण नहीं बता पाई पुलिस

Swatantra Prabhat UP Picture
Published On

ब्यूरो प्रयागराज- यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को बड़ी राहत मिली है। एआई समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन मामले में देर रात पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी। दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब को रात में पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय भानु चिब को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने देर रात कोर्ट में उदय भानु चिब की पुलिस कस्टडी रिमांड को 7 दिन बढ़ाने की मांग करते हुए अर्जी दायर की। साथ ही मामले के दो अन्य आरोपियों की रिमांड के लिए भी अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गईं।

कोर्ट ने उदय भानु चिब की रिमांड बढ़ाने की दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की अपील को खारिज कर दिया। हालांकि, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से याचिका दाखिल किए जाने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय भानु चिब को जमानत दे दी।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि क्राइम ब्रांच रिमांड बढ़ाने की जरूरत के पर्याप्त कारण नहीं बता पाई। कोर्ट ने जमानत देते हुए उदय भानु चिब को पासपोर्ट कोर्ट में जमा करवाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट के सामने सरेंडर करने का भी आदेश दिया गया।

रहीमाबाद थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक संपन्न: होली और ईद पर आपसी भाईचारे और शांति की अपील Read More रहीमाबाद थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक संपन्न: होली और ईद पर आपसी भाईचारे और शांति की अपील

आधी रात में पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उदय भानु चिब की 7 दिनों की रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी, जिसे न्यायपालिका ने नकारते हुए उदय भानु चिब को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया।"

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) का नया निर्देश 45 दिनों से अधिक अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण अनिवार्य Read More विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) का नया निर्देश 45 दिनों से अधिक अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण अनिवार्य

About The Author

Post Comments

Comments

संबंधित खबरें