कार्डधारकों को 26 फरवरी तक मिलेगा निःशुल्क खाद्यान्न

अधिनियम 2013 के अंतर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा

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प्रतापगढ़। जिला पूर्ति अधिकारी अनुभव त्रिवेदी ने बताया कि माह फरवरी 2026 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण की अवधि 08 फरवरी से 26 फरवरी तक निर्धारित की गई है।
 
उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 02 किलोग्राम गेहूं एवं 03 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल (कुल 05 किलोग्राम) खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस वेइंग मशीन के माध्यम से जनपद की समस्त उचित दर दुकानों पर किया जाएगा।
 
वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिसे विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक कर सकेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आधार प्रमाणीकरण में असफल होने की स्थिति में कार्डधारक मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से वितरण की अंतिम तिथि 26 फरवरी को खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
 
खाद्यान्न वितरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक अथवा विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 एवं 1967 पर दर्ज कराई जा सकती है।

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