Haryana: हरियाणा में शौचालय का वीडियो बनाना पड़ा भारी, यूट्यूबर समेत 3 पर FIR दर्ज

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Haryana News: हरियाणा के हिसार में नगर निगम ने शौचालय का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में एक यूट्यूबर समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। नगर निगम का आरोप है कि यूट्यूबर ने निगम का पक्ष जाने बिना वीडियो में गलत और भ्रामक जानकारी दी, जिससे निगम की छवि को नुकसान पहुंचा है।

इस मामले में हिसार नगर निगम के एक्सईएन जयवीर सिंह डूडी की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं, एफआईआर के बाद एक यूट्यूबर ने आरोप लगाया कि नगर निगम की खामियां उजागर करने पर यह कार्रवाई की गई है और इसके पीछे मेयर प्रवीण पोपली का हाथ है।

नगर निगम के एक्सईएन जयवीर सिंह डूडी का कहना है कि जिस शौचालय का वीडियो बनाया गया, उसमें खर्च की राशि को लेकर झूठे दावे किए गए। इससे न सिर्फ निगम की छवि खराब हुई, बल्कि सरकारी काम में बाधा भी उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है।

वीडियो में क्या कहते दिखे यूट्यूबर

वायरल वीडियो में यूट्यूबर विपिन खुराना राजगुरु मार्केट में निर्माणाधीन शौचालय के पास खड़े होकर उसकी स्थिति और बजट पर कटाक्ष करते नजर आते हैं। वे कहते हैं कि वहां खड़ा होने वाला व्यक्ति बीमार हो सकता है क्योंकि जगह पर काफी गंदगी है।

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इसके बाद वे तंज कसते हुए कहते हैं कि यह 5 लाख रुपए का बाथरूम है, जिसमें चार शीटें और टाइलें लगनी हैं और पूरा बजट 5 लाख रुपए बताया जा रहा है। वीडियो में वे बार-बार शौचालय की क्वालिटी और उस पर खर्च की गई राशि पर सवाल उठाते हैं।

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शिकायत में क्या कहा नगर निगम ने

नगर निगम की ओर से दी गई शिकायत में बताया गया है कि राजगुरु मार्केट में स्वच्छता योजना के तहत सामान्य शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इस इलाके में खुले में शौच की समस्या को रोकने के लिए यह सुविधा विकसित की जा रही है, लेकिन गलत जानकारी फैलाकर निगम की छवि धूमिल की गई।

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शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी विपिन खुराना, शुभम और अजय यूट्यूबर व इंफ्लुएंसर हैं और पत्रकार की श्रेणी में नहीं आते। आरोप है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को भड़काया, सरकारी विभाग पर बेबुनियाद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और शौचालय निर्माण कार्य रुकवाने की कोशिश की।

PDPP एक्ट के तहत मामला दर्ज

नगर निगम का कहना है कि शौचालय का निर्माण सभी नियमों और मानकों के अनुसार किया जा रहा है, लेकिन आरोपियों ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसी आधार पर तीनों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 (PDPP Act) की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l 

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