वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

देवरिया। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पाण्डेय ने बताया कि   पेंशन का भुगतान पूर्णतः आधार आधारित प्रणाली से किया जा रहा है। योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र लाभार्थियों को प्रति माह एक हजार रुपये की पेंशन उनके आधार लिंक बैंक खाते में सीधे भेजी जा रही है।
 
उन्होंने बताया कि प्रथम त्रैमासिक किश्त के अंतर्गत जनपद देवरिया में कुल 1,07,511 लाभार्थियों को तीन हजार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 32 करोड़ 25 लाख रुपये से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है। जिन लाभार्थियों के खाते में पेंशन नहीं पहुंची है, उन्हें आधार प्रमाणीकरण एवं एनपीसीआई मैपिंग कराना आवश्यक है। इसके लिए लाभार्थी जनसेवा केंद्र, विकास खंड कार्यालय अथवा समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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