Solar Pump: किसानों के लिए खुशखबरी! सरकार सोलर पंप पर दे रही 90% तक सब्सिडी
किसानों को 2 एचपी से लेकर 10 एचपी तक के सबमर्सिबल सोलर पंपों का लाभ मिल सकता है, जिन पर अधिकतम 2,54,983 रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की सिंचाई को निर्बाध बनाना और फसलों की उत्पादकता बढ़ाना है। पंजीकरण 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के बांदा मण्डल के चारों जिलों में करीब 47,770 निजी नलकूप कनेक्शन धारक किसान हैं, जिनके लिए पीएम-कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस योजना से किसानों को न केवल ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, बल्कि डीज़ल और अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता भी कम होगी। सोलर पंपों के माध्यम से बिजली की खपत घटने से किसानों का खर्च कम होगा और अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड में बेचकर किसान अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे। मंडल के लिए लगभग 2,000 सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
ई-लाटरी के जरिए होगा लाभार्थियों का चयन
Read More Haryana Weather: हरियाणा में ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने इन जिलों में अलर्ट किया जारी योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को upagriculture.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। साथ ही, सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग भी इसी पोर्टल से की जाएगी। किसानों का चयन ई-लाटरी प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। बुकिंग करते समय किसानों को 5,000 रुपये टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करनी होगी।
उपयुक्त बोरिंग अनिवार्य, नहीं तो निरस्त होगा आवेदन
सोलर पंप के लिए निर्धारित बोरिंग साइज अनिवार्य है। 2 एचपी के लिए 4 इंच, 3 व 5 एचपी के लिए 6 इंच, 7.5 व 10 एचपी के लिए 8 इंच जरूरी है।
यदि सत्यापन के दौरान उपयुक्त बोरिंग नहीं पाई जाती, तो आवेदन निरस्त कर टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी। विभिन्न क्षमता वाले पंपों के लिए पानी की उपलब्धता की गहराई भी निर्धारित की गई है—जैसे 2 एचपी सरफेस पंप 22 फीट तक, जबकि 10 एचपी पंप 300 फीट तक के लिए उपयुक्त होता है। पोर्टल पर जिलों के अनुसार 2 एचपी और 3 एचपी पंपों के संयुक्त लक्ष्य प्रदर्शित किए जाएंगे।
आवश्यकतानुसार पंप चयन की सुविधा
किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार सोलर पंप का चयन कर बुकिंग आगे बढ़ा सकते हैं। बुकिंग कंफर्म होने पर किसानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भेजा जाएगा। निर्धारित समय पर शेष राशि बैंक चालान के माध्यम से जमा करना आवश्यक होगा, अन्यथा चयन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा और टोकन मनी जब्त हो जाएगी।
सोलर पंप स्थापित होने के बाद स्थल परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई किसान स्थल बदलता है तो संपूर्ण अनुदान की राशि उससे वसूल की जाएगी।

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