Aadhaar कार्ड और PAN कार्ड को जल्दी करवा लें लिंक, ये है लास्ट डेट
जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2025 या उससे पहले पैन कार्ड जारी किया गया था, उनके लिए आधार को पैन से लिंक कराना अनिवार्य है। खास बात यह है कि जिन लोगों ने आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके पैन बनवाया था, उन्हें भी दोबारा लिंकिंग पूरी करनी होगी। यह टैक्स फाइलिंग की पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए अनिवार्य किया गया है।
अगर आधार और पैन लिंक नहीं किए गए, तो आपका ITR फाइल या वेरिफाई नहीं होगा। रिफंड रोक दिया जाएगा और पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे। फॉर्म 26AS में TDS/TCS का क्रेडिट नहीं दिखेगा। साथ ही, आपके ऊपर TDS/TCS की दर बढ़ाकर काटा जा सकता है। हालांकि, अगर बाद में लिंकिंग करवा ली जाती है, तो लगभग 30 दिनों के भीतर PAN फिर से ऑपरेटिव हो जाता है।
Read More Driving License: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति के बाद 30 दिन तक होगा वैधआधार–पैन लिंकिंग घर बैठे आसानी से की जा सकती है। सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें, फिर PAN, Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर OTP आएगा, जिससे वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर PAN इनऑपरेटिव है, तो पहले ₹1000 का शुल्क जमा करना होगा। लिंकिंग के बाद “Link Aadhaar Status” में जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं।
लिंकिंग के समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। PAN और आधार कार्ड पर नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर एक जैसे होने चाहिए। आखिरी तारीख का इंतजार करने से वेबसाइट स्लो होने की संभावना रहती है, इसलिए लिंकिंग पहले ही कर लें। लिंक सफल होने के बाद इसका स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लें। अगर प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर दिए निर्देशों का पालन करें या किसी टैक्स विशेषज्ञ से सहायता लें।

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