दहेज में पांच लाख की मांग पूरी न होने पर महिला को घर से निकाला

पुत्री के साथ मायके में निवासरत है महिला, ससुरालियों पर एफआईआर दर्ज

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ललितपुर। गांधीनगर नई बस्ती में रहने वाली स्नेहा पुत्री बृजेश कुमार ने पुलिस को तहरीर दी है। बताया कि उसकी शादी 9 दिसम्बर 2020 को मध्य प्रदेश के भोपाल अंतर्गत प्लाट नं. 75, नीलसागर फेज 2 नीलबड़ थाना रतिबड़ निवासी सुशील पुत्र अनिल श्रीवास्तव के साथ सागर के मकरोनिया स्थित गीतांजलि मैरिज हॉल से हुयी थी। शादी में उसके पिता ने दान दहेज के अलावा पांच लाख रुपये खर्च किये थे। आरोप है कि शादी के बाद उसके घर में पति सुशील, ससुर अनिल श्रीवास्तव, सास रेखा, जेठ सिद्धार्थ के साथ रही और विवाद के बाद से ही उक्त लोगों ने अतिरिक्त दहेज के लिए उसे प्रताडि़त किया। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताडि़त करते हुये ससुरालियों ने अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपयों की मांग रखी। इसकी सूचना जब उसने अपने पिता को दी तो पिता ने असमर्थता व्यक्त की।

आरोप है कि ससुरालियों द्वारा हिंसक घटनाएं की गयीं। कुछ समय पश्चात वह गर्भवती हुयी तो उसे और परेशान कर कहा गया कि अतिरिक्त दहेज न लाने पर उसका गर्भपात करा देंगे। अक्टूबर 2021 में जब वह 7 माह गर्भ से थी, तब ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। आरोप है कि जब उसने अपने पिता से कहा तो ससुरालियों ने उसे पेट्रोल डालकर मार डालने की धमकी दी गयी। तब से वह अपने मायके में निवासरत है। 19 दिसम्बर 2021 में महिला अस्पताल में उसने पुत्री को जन्म दिया।

जिसकी सूचना पिता ने जब ससुरालियों को दी तो वह भडक़ गये। बताया कि ससुराली 16 नवम्बर को अपराह्न 12 बजे उसके घर गांधीनगर आये और उसे पुत्री के साथ ले गये। आरोप है कि बिना दहेज के ससुरालियों ने उसे रखने से मना करते हुये गालियां दीं और मारपीट की। मौके पर मौजूद बृजेश श्रीवास्तव, मोहिनी श्रीवास्तव, वन्दना श्रीवास्तव व संजय श्रीवास्तव के अलावा मोहल्लेवासियों ने उसे बचाया। महिला की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 115 (2), 351 (3), 352 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3ध्4 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।

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