Haryana: हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही 80 हजार रुपये
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनके पुराने और जर्जर घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इच्छुक उम्मीदवार saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
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आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
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वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
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जिस मकान की मरम्मत होनी है, वह आवेदक के नाम पर होना चाहिए।
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आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
मकान से जुड़ी जरूरी शर्तें
शहरी क्षेत्र में रहने वाले आवेदकों के पास कम से कम 35 वर्ग गज का खुद का मकान होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह सीमा 50 वर्ग गज तय की गई है।
मकान कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में मकान की रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। गांवों में अगर मकान का मालिकाना हक नहीं है तो ग्राम सचिव द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट मान्य होगा।
जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया
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मरम्मत योग्य मकान की पहले की फोटो और मरम्मत के बाद की फोटो।
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मरम्मत पर अनुमानित खर्च का ब्यौरा।
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आवेदन पत्र के साथ ये सभी विवरण जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में रिकॉर्ड किए जाएंगे।

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