गैर लाइसेंसी खाद दुकान से 54 बोरा खाद जब्त, दुकानदार फरार
आरोप लगाया कि क्षेत्र के लाइसेंसधारी दुकानदार भी इस तरह की कालाबाजारी में लिप्त हैं
सुपौल, ब्यूरो
मिली जानकारी के अनुसार, हरिहरपट्टी वार्ड-9 निवासी किसान राजेंद्र यादव खाद लेने अशोक चौधरी की दुकान पर गए थे। यूरिया खाद मांगने पर पहले दुकानदार ने यूरियानही होने की बात कही। फिर एक बोरा यूरिया के लिए 800 रुपये मांगने लगा। काफी मोलभाव के बाद 650 रुपये में सौदा तय हुआ। किसान ने 600 रुपये ऑनलाइन भुगतान कर दिए, लेकिन बाकी 50 रुपये को लेकर कहासुनी हो गई। इससे नाराज किसान ने सीधे एसडीएम से शिकायत की।
शिकायत मिलते ही एसडीएम अभिषेक कुमार और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे। तलाशी के दौरान दुकान में पाटूआ के नीचे छिपाकर रखे गए 54 बोरा खाद जब्त किए गए। इनमें 31 बोरा यूरिया, 4 बोरा पोटाश, 1 बोरा मिक्सचर, 6 बोरा नवरत्ना डीएपी, 11 बोरा इफको का अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट और 1 बोरा इफको पोटाश शामिल हैं।
जब्त खाद को स्थानीय लाइसेंसधारी दुकानदार मेसर्स देविका खाद बीज भंडार, को जिम्मेनामा पर दिया गया।छापेमारी के दौरान ग्रामीण की भारी भीड़ जुट गई। इस क्रम में कृषि एसडीएओ मुकेश कुमार को ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप था कि अशोक चौधरी वर्षों से बिना लाइसेंस खाद की दुकान चला रहा था और किसानों से मनमाना कीमत वसूलता था। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र के लाइसेंसधारी दुकानदार भी इस तरह की कालाबाजारी में लिप्त हैं।
एसडीएओ मुकेश कुमार ने बताया कि दुकान पूरी तरह अवैध थी। जब्त खाद को कब्जे में लेकर केस दर्ज की जा रही है।

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