पाक्सो एक्ट: अदालत का फैसला दोषी ट्यूशन शिक्षक मोहम्मद आजाद उर्फ सोनू को 4 वर्ष की कठोर कैद

- 22 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

पाक्सो एक्ट:  अदालत का फैसला दोषी ट्यूशन शिक्षक मोहम्मद आजाद उर्फ सोनू को 4 वर्ष की कठोर कैद

3 वर्ष पूर्व नाबालिग छात्रा के साथ हुए छेड़खानी का मामला

राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

करीब तीन वर्ष पूर्व नाबालिग छात्रा के साथ हुए छेड़खानी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी ट्यूशन शिक्षक मोहम्मद आजाद उर्फ सोनू को 4 वर्ष की कठोर कैद एवं 22 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक विंढमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने विंढमगंज थाने में 23 जून 2022 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी कक्षा 10 की छात्रा है। उसे ट्यूशन पढ़ाने घर पर शिक्षक मोहम्मद आजाद उर्फ सोनू पुत्र अनवारुलहक निवासी बैरखड़, थाना विंढमगंज, जिला सोनभद्र आता था। जिसे उसकी बेटी अपना गुरु मानती थी। 6 माह तक घर आकर शिक्षक आजाद बेटी को ट्यूशन पढ़ाया था।जिसके चलते बेटी सम्मान करती थी, लेकिन गुरु जी ट्यूशन की आड़ में फायदा उठाकर सादे कागज पर बेटी का हस्ताक्षर बनवाकर रख लेना, छेड़छाड़ करना और शादी करने की फिराक में पड़ गए।

महिलाओं-बच्चों के पोषण सुधार को प्रोजेक्ट संवर्धन का शुभारंभ 17 दिसंबर से Read More महिलाओं-बच्चों के पोषण सुधार को प्रोजेक्ट संवर्धन का शुभारंभ 17 दिसंबर से

बेटी की रिकॉर्डिंग और फोटो, वीडियो बनाकर ब्लैक मेल कर रहे थे। बेटी लोक लाज की वजह से कुछ नहीं बता रही थी। जब ट्यूशन पढ़ना बंद हो गया तो बेटी जब भी बाहर जाती तो उसके साथ जबरन छेड़छाड़ और गलत करने की फिराक में रहता था। 16 जून 2022 को ट्यूशन शिक्षक ने अपनी भाभी को मोबाइल देकर घर भेजा और बहलाकर फुसलाकर उसकी भाभी ने विडियो कॉल बात कराई तो शिक्षक आजाद ने गंदी गंदी बात करने लगा।जब बेटी ने विरोध जताया तो कहा कि एक सप्ताह के भीतर शादी करूँगा।

अंधविश्वास का खौफनाक खेल: तीन अज्ञात महिलाओं ने बुजुर्ग महिला को झांसे में लेकर उड़ाया मंगलसूत्र व कान की बाली Read More अंधविश्वास का खौफनाक खेल: तीन अज्ञात महिलाओं ने बुजुर्ग महिला को झांसे में लेकर उड़ाया मंगलसूत्र व कान की बाली

अन्यथा बेटी को गोली मारकर हत्या करने व पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दिया। जब बेटी भयभीत हो गई तो बेटी ने सारी बात बताई। इस तहरीर पर छेड़खानी, जान मारने की धमकी व पाक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दिया और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में ट्यूशन शिक्षक मोहम्मद आजाद उर्फ सोनू के विरुद्ध चार्जशीट विवेचक ने दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी टयूशन शिक्षक मोहम्मद आजाद उर्फ सोनू को 4 वर्ष की कठोर कैद एवं 22 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

जटहां : एसआईआर फॉर्म सुधार को लेकर बीएलओ संग बीएलए की हुई बैठक Read More जटहां : एसआईआर फॉर्म सुधार को लेकर बीएलओ संग बीएलए की हुई बैठक

अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वही अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर ले सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।

Post Comment

Comment List

आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

नेतन्याहू से मुलाकात के बाद जयशंकर का कड़ा संदेश, आतंकवाद पर भारत–इज़राइल एकजुट नेतन्याहू से मुलाकात के बाद जयशंकर का कड़ा संदेश, आतंकवाद पर भारत–इज़राइल एकजुट
International Desk  यरूशलम। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इज़राइल की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू...

Online Channel