अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
स्कार्पियो सवार भूमाफियाओं ने अपहरण करने का किया था प्रयास
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जबरदस्ती जमीन का बैनामा करने का बनाया जा रहा था दबाव
स्वतंत्र प्रभात
अंबेडकरनगर। स्कार्पियो सवार भू- माफियाओं के द्वारा मारपीट करते हुए जान से मारने की नीयत से जबरन गाड़ी में बैठाने के प्रयास के मामले में अदालत ने अकबरपुर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। बीते 9 जनवरी की शाम लगभग साढ़े सात बजे कोतवाली अकबरपुर अंतर्गत रवीबहुद्दीनपुर के मजरे डढ़वा निवासी संग्राम राजभर पुत्र मिठाई लाल बसपा कार्यालय पर था।
दुकान पर सिगरेट लेने गया था तभी एक सफेद कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी आई और उसमें से विशाल वर्मा पुत्र देवेंद्र वर्मा निवासी रवीबहुद्दीनपुर व तीन से चार अज्ञात व्यक्ति उतारकर उसे मारने पीटने लगे।गाली गलौज देते हुए जान से मारने की नीयत से अपने गाड़ी में जबरदस्ती बैठने का प्रयास करने लगे। हल्ला गुहार पर आलोक उर्फ बबलू ,अमित पटेल व स्थानीय बाजार वासी इकट्ठा हो गए।
तब आरोपी जान से मार डालने की धमकी देकर भाग गए। पीड़ित का यह भी आरोप है कि उसके साथ यह घटना का अंजाम कंचन राजभर पत्नी अजय राजभर निवासी औलियापुर के इशारे पर अपहरण की घटना कारित करने का प्रयास किया गया।
कंचन राजभर जबरदस्ती उसकी जमीन को अपने नाम बैनामा कराने का दबाव बना रही है जबकि जमीन से कंचन राजभर का कोई सरोकार नहीं है बल्कि कंचन राजभर द्वारा अपने गुर्गो के माध्यम से उसे जान से मारने की धमकी मारा पीटा जाता है। सभी भू माफिया तथा आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं पीड़ित काफी गरीब व असहाय व्यक्ति है उसको व उसके परिवार वालों को विपक्षीगणो द्वारा जान माल का खतरा बना हुआ है।
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