तहसीलदार सदर के बाद अब नायब तहसीलदार सदर पर गिरी गाज
नायब तहसीलदार ने कूटरचित दस्तावेजों के सहारे रजिस्ट्री के प्रकरण में आदेश के बाद भी नहीं कराई एफआईआर
On
जिलाधिकारी ने नायब तहसीलदार को जारी की विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि
स्वतंत्र प्रभात
ब्यूरो गोण्डा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने नायब तहसीलदार गोण्डा, सदर के खिलाफ शनिवार को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि जारी कर दी है। कूटरचित दस्तावेजों के सहारे बैनामा कराने के प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज न कराने के चलते यह कार्यवाही की गई है। आरोप है कि बार-बार निर्देश के बाद भी नायब तहसीलदार प्राथमिकी दर्ज कराने से टाल मटोल करते रहे।
जिलाधिकारी ने साफ किया है कि जनपद में इस प्रकार की अनुशासनहीनता किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। बता दें, जिलाधिकारी द्वारा तीन दिन पहले ही तहसीलदार सदर को भी चेतावनी दी गई है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अनाधिकृत अध्यासन से संबंधित वादों के निस्तारण में लापरवाही के चलते यह कार्यवाही की गई थी।
बड़गांव निवासी विकास कुमार तिवारी ने बीती जुलाई को आईजीआरएस के माध्यम से कूटरचित दस्तावेजों के सहारे जमीन का बैनामा कराए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता विकास कुमार तिवारी ने बताया कि उन्होंने जानकीनगर निवासी गंगाजली से 1035 वर्ग फुट प्लाट का बैनामा नवम्बर 2018 में कराया था। इस दौरान अनुसूचित जाति की गंगाजली द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में भूमि विक्रय की अनुमति न्यायालय अपर कलेक्टर गोण्डा से प्राप्त किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसी विक्रीत भूमि का बैनामा हेमलता मौर्या द्वारा नवम्बर 2019 को लिया गया तथा न्यायालय नायब तहसीलदार गोण्डा से नामन्तरण आदेश अप्रैल 2022 को प्राप्त कर लिया गया। आरोप है कि हेमलता मौर्या ने कूटरचित दस्तावेजों को प्रस्तुत कर नियम विरुद्ध तरीके से नामन्तरण आदेश प्राप्त किया।
प्राप्त शिकायत पर अपर जिलाधिकारी गोण्डा के स्तर पर जांच की गई। जांच में आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के मुताबिक, हेमलता मौर्या ने दाखिले खारिज कराने के लिए अपर जिलाधिकारी गोण्डा से गैर अनुसूचित जाति के पक्ष में विक्रय किए जाने की अनुमति विषयक पत्र को कूटरचना करके आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की। इस कूटरचित दस्तावेज के आधार पर ही दाखिल खारिज आदेश प्राप्त किया गया।
इस संबंध में नायब तहसीलदार गोण्डा अनुराग कुमार पाण्डेय को दोषी के विरुद्ध एफआईआर कराने के आदेश दिए गए। बार-बार निर्देशों के बावजूद उन्होंने एफआईआऱ नहीं दर्ज कराई। समय से आदेशों का अनुपालन न किए जाने के कारण जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 2023-24 की मध्यावधि में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गई है।
About The Author
स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।
Related Posts
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक स्वतंत्र प्रभात ऑनलाइन अख़बार
13 Dec 2025
12 Dec 2025
12 Dec 2025
Post Comment
आपका शहर
13 Dec 2025 20:13:10
Special Train: सर्दियों के मौसम में फ्लाइट कैंसिल होने और यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए भारतीय...
अंतर्राष्ट्रीय
28 Nov 2025 18:35:50
International Desk तिब्बती बौद्ध समुदाय की स्वतंत्रता और दलाई लामा के उत्तराधिकार पर चीन के कथित हस्तक्षेप के बढ़ते विवाद...

Comment List