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पीड़ित को ऋण संबंधी दस्तावेज न देने पर पीड़ित ने बैंक के चीफ मैनेजर को दिया शिकायती पत्र
स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो उन्नाव।
उन्नाव विकासखंड सिकंदरपुर कर्ण के मगरवारा क्षेत्र के मौजा दयाल खेड़ा गांव निवासी पीड़ित ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा हाकिम टोला उन्नाव से अपनी जमीन के संबंध में दिए गए ऋण व अवैध तरीके से नीलामी किए जाने के संबंध में सूचना मांगी थी।
किन्तु समय सीमा समाप्त होने के बाद भी बैंक द्वारा संबंधित दतावेज उपलब्ध नही कराए गए। आप को बता दे कि पूरा मामला मगरवारा क्षेत्र के ग्राम दयाल खेड़ा का बताया जा रहा है जहां के निवासी सुभाष चंद्र एवं महेंद्र प्रताप पुत्र गण स्वर्गीय बरजोर प्रसाद माता स्वर्गीय फूला देवी द्वारा अपनी
जमीन के संबंध में पंजाब नेशनल बैंक शाखा हाकिम टोला उन्नाव से वर्ष 2009 में रावत स्टील के नाम से जमीन बंधक कर लोन दिए जाने तथा धोखाधड़ी कर पीड़ितों की जमीन को बैंक द्वारा नीलाम किए जाने के संबंध में सूचना मांगी गई थी
किंतु उपरोक्त बैंक द्वारा पीड़ितों को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई जिस पर पीड़ितों द्वारा कानपुर स्थित रीजनल ऑफिस बिरहाना रोड से संपर्क किया गया वहां से आदेश आने के बाद भी पीड़ितों को ऋण संबंधी दस्तावेज बैंक द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए।
इसके अलावा पीड़ितों द्वारा पंजाब बैंक शाखा हाकिम टोला से भी जन सूचना अधिनियम 2005 के अधीन सूचना मांगी गई रिमाइंडर भी भेजा गया फिर भी बैंक द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी
Read More भालूकुदर लर्निंग सेंटर का प्रथम वार्षिकोत्सव संपन्न, बच्चों ने कहानी-कविता और नृत्य से बांधा समांजाने वाली सूचना का समय सीमा समाप्त होने के बाद भी ऋण संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई और ना ही दस्तावेज दिए गए थक हार कर पीड़ितों ने महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा एवं वाह सहायतित परियोजना महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से शिकायत की गई
जिस पर महानिदेशक द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत जन सूचना अधिकारी महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक आंचलिक कार्यालय विभूति खंड गोमती नगर को आदेशित करते हुए संबंधित प्रकरण में वांछित सूचना आवेदक को समय से सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए
किंतु एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पंजाब नेशनल बैंक हाकिम टोला शाखा उन्नाव द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। बता दे जिससे स्पष्ट है कि जरूर बैंक द्वारा धोखाधड़ी के तहत पीड़ितों की जमीन पर ऋण देते हुए नीलामी की कार्रवाई की गई है।
क्योंकि जिस समय बैंक द्वारा रावत स्टील को ऋण उपलब्ध कराया गया है। उसके पूर्व ही पीड़ितों की माता का निधन हो चुका था।फिर बैंक ने मृत व्यक्ति के नाम लोन कैसे पास कर दिया तथा बैंक द्वारा नियुक्त शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से बरजोर प्रसाद पुत्र मन्ना के नाम रिकवरी नोटिस भेजी गई है जबकि पीड़ित के पिता का नाम बरजोर प्रसाद पुत्र गजा है।


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