कुशीनगर में अवैधानिक तरीके से अर्जित धन से संचालित ईंट उद्योग हुआ जब्त

14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के हुई कार्यवाही 

कुशीनगर में अवैधानिक तरीके से अर्जित धन से संचालित ईंट उद्योग हुआ जब्त

परमहंश यादव उर्फ परभंश यादव एच०के०वाई० उद्योग ग्राम बसडीला पाण्डेय में करवाया जा रहा था संचालित 

ऑनलाइन न्यूज चैनल स्वतंत्र प्रभात 

कुशीनगर।

कुशीनगर। जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के तहत गैगेस्टर एक्ट के अभियुक्तो के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज मंगलवार को थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 325/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट के अभियुक्त परमहंश यादव उर्फ परभंश यादव पुत्र मोतीलाल यादव निवासी ग्राम बसडीला पाण्डेय थाना तुर्कपट्टी के द्वारा अवैधानिक कृत्यों से धन अर्जित करके भठ्ठा, सर्वश्री एच०के०वाई० उद्योग ग्राम बसडीला पाण्डेय में संचालित करवाया जा रहा था, जिसका रजिस्ट्रेशन नं० GST No. 09AOLPY7771P1ZE है, उक्त भट्ठा को जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर द्वारा बीते 09 जनवरी को व एक अदद पीकप सं0 यूपी 57 एटी 1210 व एक अदद मो0सा0 बुलेट रायल ईनफील्ड मो0सा0 सं0 यूपी 56 जेड 2818 कुल कीमत लगभग 50,00000/-रु0 (कुल कीमत लगभग पचास लाख रुपये) को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्त किया गया।

 

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