
उपभोक्ता आयेाग ने परिवादी को दिलाया बीमा क्लेम
उपभोक्ता आयेाग ने परिवादी को दिलाया बीमा क्लेम
बांदा।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बांदा ने दुर्घटनाग्रस्त टाटा हिताची हेड्रोलिक मशीन का बीमा क्लेम 131792रूपये का चेक परिवादी को सौंपा है। जानकारी के अनुसार बांदा शहर की शंभू नगर जेल रोड निवासी कृष्ण प्रताप सिंह ठेकेदार पुत्र किशन सिंह ने अगस्त 2018 में शाखा प्रबंधक यूनाइटेड इंडिया इंशोरेंस कंपनी बांदा चेन्नई और लखनऊ के सभी अधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। अधिवक्ता इंद्र कर्ण सिंह का कहना था कि बीमा कंपनी के द्वारा उनके मुवक्किल को दुर्घटनाग्रस्त हेड्रोलिक मशीन का बीमा क्लेम नहीं दिया गया। विपक्षी का यह अनुचित व्यापारिक सेवाओं को दर्शित करता है।
जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने शाखा प्रबंधक यूनाइटेड इंडिया को आदेश दिया कि मशीन की मरमत के लिय 124792 और 7000 जुर्माना एक माह में अदा करे। शाखा प्रबंधक ने निर्णित राशि मु 131792 का चेक जिला आयोग के पक्ष में समय से जमा कर दिया गया। राशि आयोग के खाता में आने पर न्यायाधीश अध्यक्ष तूफानी प्रसाद के निर्देश पर आयोग के सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने परिवादी को 131792 का अकाउंट पेई चेक सौप दिया। उक्त जानकारी रीडर स्वतंत्र रावत ने दी।
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