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स्थानीय विक्रेताओं को सीमेंट आपूर्ति हेतु दिए निर्देश-जिलाधिकारी
शाहजहांपुर। वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में जनपद के थोक सीमेंट व्यापारियों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जनपद की सीमान्तर्गत गोदामों में रक्षित सीमेंट को स्थानीय विक्रेताओं को आपूर्ति किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था। जिसको संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने
शाहजहांपुर। वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में जनपद के थोक सीमेंट व्यापारियों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जनपद की सीमान्तर्गत गोदामों में रक्षित सीमेंट को स्थानीय विक्रेताओं को आपूर्ति किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था।
जिसको संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने जनपद शाहजहांपुर की सीमान्तर्गत गोदामों में रक्षित सीमेंट की आपूर्ति स्थानीय सीमेंट विक्रेताओं को किए जाने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की है। वर्कर/वाहन के पास की आवश्यकता होने पर सक्षम स्तर/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वितीय (मोबाइल नंबर 884 010 6947) से जारी कराया जाए एवं सोशल डिस्टेंसिंग सेनेटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाए ।

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