CRPC की धारा 156(3) - मजिस्ट्रेट आँख बंद करके सभी शिकायतों को फॉरवर्ड करने वाला पोस्ट ऑफिस नहीं : केरल हाईकोर्ट

CRPC की धारा 156(3) - मजिस्ट्रेट आँख बंद करके सभी शिकायतों को फॉरवर्ड करने वाला पोस्ट ऑफिस नहीं : केरल हाईकोर्ट

CRPC की धारा 156(3) - मजिस्ट्रेट आँख बंद करके सभी शिकायतों को फॉरवर्ड करने वाला पोस्ट ऑफिस नहीं : केरल हाईकोर्ट


केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मजिस्ट्रेट अदालत अपना दिमाग इसतेमाल करने के लिए बाध्य है।

 जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा कि अपराधों का संज्ञान लेते समय या किसी संज्ञेय मामले की जांच का आदेश देते समय अदालतों को केवल उन सभी शिकायतों को एक डाकघर की तरह आगे बढ़ाना (फॉरवर्ड) नहीं करना चाहिए जो उन्हें मिलती हैं। जैसे, इस बात पर जोर दिया गया कि धारा 156(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग आकस्मिक या यंत्रवत् रूप से नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसका इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से करने की आवश्यकता है।

कोर्ट ने कहा, "सच है, उस स्तर पर, मजिस्ट्रेट/अदालत को शिकायत में आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता के रूप में गहन जांच शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, मजिस्ट्रेट/कोर्ट को ऐसी शिकायतों को फॉरवर्ड करने के परिणामों की परवाह किए बिना शिकायत फॉरवर्ड करने का आसान तरीका नहीं अपनाना चाहिए। मजिस्ट्रेट/न्यायालय शिकायत के रूप में दर्ज की गई किसी भी चीज़ और हर शिकायत को फॉरवर्ड करने में केवल "डाकघर" के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।"


कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों के हितों की रक्षा करना भी मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। कोर्ट ने कहा, " मजिस्ट्रेट/अदालत का भी कर्तव्य है कि वह आरोपी के हितों की रक्षा करे, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच करने या पुलिस को शिकायत फॉरर्वर्ड करने के समय आरोपी को सुनने का कोई अधिकार नहीं मिलता है।" लक्षद्वीप में एक जिला और सत्र न्यायालय के एक अतिरिक्त लोक अभियोजक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उसके खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (The Protection Of Children From Sexual Offences Act, 2012)और किशोर न्याय अधिनियम के तहत दर्ज एक शिकायत की पुलिस जांच का निर्देश देने वाले सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

यहां दूसरा प्रतिवादी लक्षद्वीप में वकालत करने वाला एक वकील है और एक अन्य पोक्सो मामले में एक आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहा था जहां एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था और उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। प्रारंभ में दूसरे प्रतिवादी ने एक फेसबुक पोस्ट डाला जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता लगातार नाबालिग सर्वाइवर से संपर्क कर रहा था और उसके लापता होने में उसकी भूमिका थी। हालांकि, पोस्ट में सर्वाइवर की पहचान का खुलासा करने के लिए दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

कुछ निर्णयों के माध्यम से न्यायालय ने माना कि भले ही एक मजिस्ट्रेट/अदालत को असंगत जांच करने की आवश्यकता नहीं है फिर भी उसे अपना दिमाग लगाना होगा और यह सुनिश्चित करने के बाद स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना होगा कि क्या कथित अपराध प्रथम दृष्टया आकर्षित होंगे। "मजिस्ट्रेट/जज को निश्चित रूप से शिकायत में आरोपों की जांच करनी चाहिए ताकि खुद को संतुष्ट किया जा सके कि यह अपराध के आवश्यक अवयवों का खुलासा करता है 

जिसके लिए जांच का आदेश दिया जाना है और यह पता लगाने के लिए कि अभियुक्त के विरुद्ध सफल अभियोजन सामग्री के लिए क्या यह मामला पुलिस को भेजा जाना है। मजिस्ट्रेट/अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा विधिवत शपथ पत्र द्वारा समर्थित है।" चूंकि यह मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया गया, इसलिए हाईकोर्ट ने कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला रद्द कर दिया।

इसके बाद, दूसरे प्रतिवादी ने एक ही आरोप के साथ कई शिकायतें दर्ज कीं। हालांकि थाना प्रभारी ने मामला दर्ज नहीं किया। जल्द ही सत्र न्यायालय ने दूसरे प्रतिवादी से प्राप्त एक निजी शिकायत धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए एसएचओ को भेज दी। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने यहां चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट एस. राजीव ने तर्क दिया कि दूसरे प्रतिवादी की शिकायत को दुर्भावनापूर्ण तरीके से याचिकाकर्ता पर व्यक्तिगत प्रतिशोध को खत्म करने के लिए स्थापित किया गया था और सत्र न्यायालय ने बिना दिमाग लगाए यांत्रिक रूप से शिकायत को फॉरवर्ड किया।

 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की ओर से पेश हुए सरकारी वकील वी साजिथ कुमार ने याचिकाकर्ता से सहमति जताई और कहा कि निचली अदालत को शिकायत को धारा 156(3) के तहत जांच के लिए फॉरवर्ड करने के बजायखारिज कर देना चाहिए था। हालांकि, दूसरे प्रतिवादी की ओर से पेश हुए एडवोकेट विजिन कार्तिक ने तर्क दिया कि धारा 156 (3) के तहत पुलिस को जांच के लिए भेजने के समय मजिस्ट्रेट को शिकायत में आरोपों के बारे में लगातार जांच करने की आवश्यकता नहीं थी। 

अदालत ने कहा कि जेजे अधिनियम की धारा 75 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए आरोपी का यौन इरादा और नाबालिग पर वास्तविक नियंत्रण या आरोप होना चाहिए। "यह सुनिश्चित किए बिना कि क्या शिकायत में कहीं भी आरोप है कि याचिकाकर्ता का लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11 (iv) को आकर्षित करने का कोई यौन इरादा था या याचिकाकर्ता का बच्चे पर वास्तविक नियंत्रण या आरोप था या नहीं, नीचे की अदालत ने बिना स्पीकिंग ऑर्डर के पुलिस में शिकायत फॉरवर्ड कर दी।" न्यायाधीश ने एसएचओ की एक रिपोर्ट की भी जांच की जिसमें बताया गया कि जांच के अनुसार आरोप निराधार पाए गए। 

Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

Online Channel