शीना बोरा: हत्याकांड की आरोपी इन्द्राणी मुखर्जी को मिली चैन की सांस

शीना बोरा: हत्याकांड की आरोपी इन्द्राणी मुखर्जी को मिली चैन की सांस

 सुप्रीम कोर्ट ने मुखर्जी की जमानत की मंजूर  


स्वतंत्र प्रभात-

ख्यातनाम शीना बोरा मर्डर केस के मामले में आज बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत मंजूर कर ली है. सुप्रीम कोर्ट में मामले सुनवाई के दौरान इंद्राणी मुखर्जी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने जिरह की. उन्होंने अदालत से कहा कि आरोपी इंद्राणी धारा 437 के तहत विशेष छूट की हकदार हैं. इसके साथ ही वह बीते कई वर्षों से जेल में हैं. लेकिन पिछले 11 महीनों से सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई है. 

इसी बीच अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि 237 गवाहों में से 68 गवाहों की जांच की गई. मगर उन्हें बीते कई साल से कोई तक पैरोल नहीं मिली. इस पर अदालत ने सवाल किया कि पैरोल क्यों नहीं दी गई. इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने पैरोल नहीं ली. जैसा कि इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी को जमानत पहले ही दी गई थी. 

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बीआर गवई ने की. इस दौरान ASG एसवी राजू ने कहा कि गवाह से पूछताछ की गई थी कि शीना बोरा का क़त्ल किसने किया था. इस मामले में पीटर की भूमिका बेहद सीमित थी. इतना ही नहीं, इस केस में साक्ष्यों और गवाहों के साथ भी छेड़छाड़ हुई थी .

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