एक अप्रैल से अंडों पर एक्सपायरी डेट अनिवार्य, उपभोक्ताओं की सेहत को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

पुराने अंडों की बिक्री पर लगेगी रोक

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ब्यूरो प्रयागराज- सेहत को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने अंडे के कारोबार को लेकर एक अहम और सख्त निर्णय लिया है। अब 1 अप्रैल से बाजार में बिकने वाले सभी अंडों पर एक्सपायरी डेट (समाप्ति तिथि) लिखना अनिवार्य होगा। इस फैसले का उद्देश्य लोगों को खराब और पुराने अंडों के सेवन से बचाना है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, लंबे समय से यह शिकायतें मिल रही थीं कि कई दुकानदार पुराने अंडों को ‘फ्रेश’ बताकर ग्राहकों को बेच देते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही थीं। नए नियम लागू होने के बाद अब हर अंडे पर स्पष्ट रूप से उसकी वैधता अवधि अंकित करनी होगी, जिससे उपभोक्ता खुद उसकी गुणवत्ता का आकलन कर सकें।

अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि यदि कोई दुकानदार या व्यापारी इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, लाइसेंस रद्द करना या अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है।खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि बाजार में पारदर्शिता भी बढ़ाएगा। इससे दुकानदारों पर भी दबाव रहेगा कि वे केवल ताजे और गुणवत्ता वाले अंडे ही बेचें।सरकार का यह निर्णय खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे आम लोगों को सुरक्षित और बेहतर गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध हो सकेगा।

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