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बस ड्राइवर और बस मालिक के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी, विभाग रद्द करेगा लाइसेंस
होली के पावन पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। एसी और नॉन-एसी बस संचालकों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब किसी भी हादसे या नियम उल्लंघन की स्थिति में केवल ड्राइवर ही नहीं, बल्कि बस मालिक को भी बराबर का जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसी स्थिति में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बसों में नए सुरक्षा मानक लागू किए गए हैं। हर बस में 10-10 किलो के दो अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य किया गया है। एक फायर एक्सटिंग्विशर ड्राइवर के पास आगे की ओर और दूसरा बस के पिछले हिस्से में होना चाहिए।
इसके अलावा लंबी दूरी तय करने वाली एसी बसों में दो ड्राइवर रखना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम थकान या नींद की वजह से होने वाले हादसों को रोकने के लिए उठाया गया है।
नशे में ड्राइविंग पर सख्ती
त्योहार के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विभाग ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। यदि कोई चालक नशे की हालत में पकड़ा जाता है तो उसके साथ-साथ बस मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्टाफ पर कड़ी निगरानी रखें और सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करें।
ज्यादा किराया वसूला तो होगी बड़ी कार्रवाई
त्योहारों के दौरान निजी बस संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें आम रहती हैं। इस बार विभाग ने साफ कर दिया है कि निर्धारित किराए से एक रुपया भी ज्यादा लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत सही पाए जाने पर ड्राइवर का लाइसेंस और बस का पंजीकरण (RC) तुरंत निलंबित किया जा सकता है।
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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l

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