फर्ज़ी कंपनी खोलकर लोगों से पैसा डबल करने के नाम पर ऐंठे लाखों रूपये
न्यायालय ने 156/3 का मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
On
कोरांव प्रयागराज- फ़र्ज़ी कंपनी खोलकर लोगों का का पैसा डबल करने के नाम पर लाखों रूपये ऐंठ लिया। और अवधि पूर्ण होने पर जब लोगों ने अपना पैसा तथाकथित कंपनी के डायरेक्टर कृष्ण कान्त मिश्रा उर्फ नथिया से मांगा तो ओ तरह तरह के बहाने बताकर वहां से फरार हों गया। जहां पर पीङीत रामसजीवन द्वारा जिला सत्र न्यायालय इलाहाबाद विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) के यहां याचिका दायर किया।
आरोप है कि पीड़ित रामसजीवन के बगल ग्राम डीही खुर्द, थाना खीरी, प्रयागराज के विपक्षी कृष्ण कान्त मिश्र उर्फ नथिया सन् 2013 में मुझसे से सम्पर्क किया और कहा कि एक कम्पनी श्री राज श्यामा मल्टीग्राम इण्डिया लि० है और पता नैनी प्रयागराज में ब्रान्च खुली है। जिसका ब्रांच कोरांव में है। जिसमें पैसा जमा करने पर 05 वर्ष में दो गुना एवं 10 वर्ष में 04 गुना होगा। अपने विश्वास में लेकर उक्त कम्पनी में दिनांक 09.07.2013 को 20,000/- रुपया 10 वर्ष के लिए जमा करा दिया।
उसके बाद बोला कि 10 वर्ष में आपको 80,000/- रुपया मिलेगा और जमा करके बाण्ड भी दिया। दिनांक 09.07.2013 को ही 15,000/-रुपया 10 वर्ष के लिए कराकर 60,000/- रुपया 10 वर्ष बाद मिलने की बात बताकर रुपया जमा किया एवं उसकाभी बाण्ड दिया एवं दिनांक 21.02.2013 को 2,000 /- रुपया 05 वर्ष में 4,000/- रुपया मिलने की बात बता जमा कराया और उसका भी बाण्ड दिया एवं दिनांक 09.07.2013 को 1,000/- रुपया 10 वर्ष के बाद 4,000/- रुपया मिलने की बात बताकर जमा कराया, परन्तु 05 साल बीतने के बाद भी 4,000/- रुपया आज तक नहीं दिया। पीङीत ने कई बार सम्पर्क किया तो उक्त तथाकथित विपक्षी गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देता है। दिनांक 07.07.2022 को प्रार्थी 06:00 बजे शाम कैधवल कच्ची सड़क के पास विपक्षी से सम्पर्क किया तो विपक्षी माँ-बहन की गालियों देते हुए व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बोला कि अब कभी पैसे के सम्बन्ध में बात किया तो जान से मार डालेंगे और तुम्हारा पैसा भी वापस नहीं करूँगा।
कहीं शिकायत करोगे तो गोली से मरवा दूंगा और लाश का भी पता नहीं चलेगा। जहां पर पीङीत के द्वारा दिए गए सारे दस्तावेज के अनुसार माननीय न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण में संलग्न पत्रावली को कोर्ट ने सुना तथा अवलोकन किया। और पत्रावली के सम्पूर्ण परिशीलन तथा पीड़ित द्वारा किये गये कथन से अपराध को संज्ञान में लेते हुए मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों की देखते हुए । विपक्षी कृष्ण कान्त मिश्रा उर्फ नथिया के विरुद्ध स्थानीय थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 156/3 के तहत अभियोग पंजीकृत कर एस०एच०ओ० थाना खीरी, कमिश्नरेट प्रयागराज को आदेशित किया गया और उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति 02 दिन के अन्दर न्यायालय में प्रेषित करने का आदेश दिया।
About The Author
स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।
Related Posts
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक स्वतंत्र प्रभात ऑनलाइन अख़बार
21 Jan 2026
20 Jan 2026
20 Jan 2026
Post Comment
आपका शहर
21 Jan 2026 21:42:42
ब्यूरो प्रयागराज। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस जारी किए जाने का हवाला देते हुए...
अंतर्राष्ट्रीय
14 Jan 2026 21:34:09
नई दिल्ली। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों और इंटरनेट शटडाउन के बीच वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को...

Comment List