अवैध अस्पताल में प्रसूता की मौत, डीएम के निर्देश पर संचालक, मकान मालिक पर ग़ैर इरादतन हत्या का केस 

अवैध अस्पताल में प्रसूता की मौत, डीएम के निर्देश पर संचालक, मकान मालिक पर ग़ैर इरादतन हत्या का केस 

सीतापुर जनपद
 
सीतापुर के बिसवां थाना इलाके में एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अस्पताल संचालक, मकान मालिक और स्टाफ के अन्य लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग और निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।
 
थाना क्षेत्र के ग्राम पटना निवासी शाहनूर बानो को शनिवार रात प्रसव पीड़ा होने पर सांडा स्थित आयुष्मान अस्पताल में भर्ती कराया गया था परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में लापरवाही बरती गई और उपचार के दौरान ही प्रसूता की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और मामला रविवार को प्रशासन के संज्ञान में आया।
 
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने सोमवार को तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए थे। जांच टीम ने अस्पताल पहुंचकर दस्तावेजों की पड़ताल की और मृतका के परिजनों के बयान दर्ज किए। जांच में सामने आया कि प्रसूता की मौत ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक खून बह जाने के कारण हुई।
 
जांच रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि आयुष्मान अस्पताल बिना किसी वैध पंजीकरण के संचालित किया जा रहा था। न तो अस्पताल के पास जरूरी अनुमति थी और न ही मानक के अनुरूप व्यवस्थाएं पाई गईं। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
 
डीएम के आदेश पर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा की तहरीर पर बिसवां थाने में अस्पताल संचालक, मकान मालिक और अस्पताल स्टाफ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और लापरवाह चिकित्सकीय कार्यप्रणाली के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा!!

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