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Haryana: हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण नियम बदले, किसान अब मांग सकेंगे मनचाही कीमत
Haryana News: हरियाणा प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब किसान ई-भूमि पोर्टल पर अपनी जमीन की मनचाही कीमत दर्ज कर सकेंगे। पहले जो शर्त लागू थी कि किसान कलेक्टर रेट से अधिकतम तीन गुना कीमत ही मांग सकते हैं, उसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य किसानों को अधिक स्वतंत्रता देना और सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद नीति में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। यह संशोधित नीति सरकारी विभागों, संस्थाओं, बोर्ड–निगमों और सरकारी कंपनियों पर लागू होगी। इन संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों के लिए स्वेच्छा से भूमि ली जाती है, और अब इस प्रक्रिया में किसानों को अधिक लचीला विकल्प मिल गया है।
नई व्यवस्था के तहत, यदि कोई भू-मालिक स्वयं या किसी बिचौलिए के माध्यम से ई-भूमि पोर्टल पर अपनी सहमति अपलोड करता है और सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, तो उस सहमति को वैध माना जाएगा। इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति दोनों आने की उम्मीद है।
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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l

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