सोनभद्र में वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

निरीक्षण के दौरान बच्चों की उचित देखभाल और खान पान पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश- अपर जनपद न्यायाधीश

सोनभद्र में वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

सोनभद्र में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

अजित सिंह/ राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

सोनभद्र में अपर जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, शैलेंद्र यादव ने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया और एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। यह पहल उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और मा. जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र के निर्देशों के तहत की गई।

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निरीक्षण के दौरान वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रबंधक दीपिका सिंह और सभी कर्मचारी उपस्थित पाए गए। निरीक्षण के समय सेंटर में चार बच्चे रह रहे थे: एक नवजात शिशु (5 माह 19 दिन), एक 5 साल का बच्चा और दो बच्चियां (9 साल और 6 साल की)। न्यायाधीश ने बच्चों की उचित देखभाल और खान-पान का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। सेंटर में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक थी और सभी आवश्यक रजिस्टर अद्यतन पाए गए।

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निरीक्षण के बाद शैलेंद्र यादव ने सेंटर के कर्मचारियों के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। उन्होंने कर्मचारियों को महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी दी, जिनमें शामिल हैं।नैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 ,दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012

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गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1966 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 उन्हें निर्देश दिया गया कि वे जिले में विभिन्न स्थानों पर ऐसे जागरूकता शिविर आयोजित करें और की गई कार्यवाही की रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजें।

इसके अतिरिक्त उन्हें राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान के बारे में भी जानकारी दी गई, जो 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से अदालतों में लंबित मामलों, जैसे वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस और अन्य सिविल मामलों का त्वरित निस्तारण करना है। सेंटर की अधीक्षिका को इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया।

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