चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार के चार अधिकारियों को मतदाता सूची में गलत नाम शामिल करने और डेटा सुरक्षा से समझौता करने के आरोप में निलंबित किया।
पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग द्वारा मतदाता आवेदन पत्रों (फॉर्म 6) की नमूना जाँच के दौरान ये विसंगतियाँ सामने आईं।
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स्वतंत्र प्रभात।
ब्यूरो प्रयागराज
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को चुनाव कानूनों के प्रावधानों के तहत चार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को भी कहा। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बरुईपुर पूर्व और मोयना निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में अनधिकृत प्रविष्टियों का खुलासा करने वाली मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की रिपोर्ट के बाद पश्चिम बंगाल के चार चुनाव अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में चुनाव आयोग ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक ईआरओ द्वारा की गई अनियमितताओं के सीईओ के निष्कर्षों का हवाला दिया है।
ये अधिकारी - देबोत्तम दत्ता चौधरी (ईआरओ), तथागत मंडल (एईआरओ), बिप्लब सरकार (ईआरओ), और सुदीप्त दास (एईआरओ) मतदाता सूची तैयार करने, उसमें संशोधन और सुधार के लिए ज़िम्मेदार थे। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया कि उनके खिलाफ "उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही" शुरू की जाए और "आपराधिक कदाचार" के लिए एफआईआर दर्ज की जाए। आकस्मिक डेटा एंट्री ऑपरेटर सुरोजित हलदर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई।
पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग द्वारा मतदाता आवेदन पत्रों (फॉर्म 6) की नमूना जाँच के दौरान ये विसंगतियाँ सामने आईं। चुनाव आयोग ने पाया कि अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का उल्लंघन किया है, जिसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32(1) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। सीईओ के आदेशों के बाद, जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) को पिछले वर्ष संसाधित सभी मतदाता प्रपत्रों की जाँच के लिए एक वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित करनी होगी और 14 अगस्त, 2025 तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने और "शीघ्रतम" कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, चुनाव आयोग द्वारा राज्य की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए दिए जा रहे प्रयास का विरोध कर रही हैं।
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