निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना हेतु करें आवेदन-उद्योग विभाग

निजी प्रवर्तक द्वारा औद्योगिक पार्क हेतु प्रस्तावित की जा रही भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में बंधक (PLEDGE) रखा जायेगा।

निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना हेतु करें आवेदन-उद्योग विभाग

भदोही  

डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री आशुतोष सहाय पाठक ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु निजी औद्योगिक पार्को के विकास की योजना PLEDGE (Promoting Leadership and Enterprises for Development of growth Engines) लागू की गयी है। योजनान्तर्गत निजी भू-स्वामियों द्वारा 10 एकड़ से 50 एकड तक की भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित किया जा सकता है।

निजी प्रवर्तक द्वारा औद्योगिक पार्क हेतु प्रस्तावित की जा रही भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में बंधक (PLEDGE) रखा जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत विकसित अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव का सम्पूर्ण दायित्व निजी प्रवर्तक का होगा।

औद्योगिक पार्क में वांछित अवस्थापना सुविधाओं यथा- बाउंड्री वॉल /फेन्सिंग, आंतरिक मार्ग (कंकीट रोड) नाली, विद्युत संयोजनमय ट्रांसफार्मर, पेयजल सुविधा एवं सीवेज इत्यादि सुविधाओं का विकास मानक के अनुरूप निजी प्रवर्तक द्वारा किया जायेगा। प्रस्तावित निजी औद्योगिक पार्क तक पहुँच मार्ग का सुदृढीकरण राज्य सरकार द्वारा विद्यमान नीति के अन्तर्गत कराया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत 10 एकड़ भूमि से लेकर 50 एकड़ भूमि पर एम०एस०एम०ई० पार्क विकसित करने वाले प्रवर्तकों को जिला कलेक्टर रेट पर भूमि के मूल्य का 90% अथवा औद्योगिक पार्क को विकसित करने हेतु आवश्यक धनराशि में से जो भी कम हो, 1% ब्याज पर उपलब्ध करायी जाएगी, शेष पूँजी की व्यवस्था निजी प्रवर्तक द्वारा स्वयं के स्रोतो से अथवा बैंक से ऋण लेकर करनी होगी।

औद्योगिक पार्क के आंतरिक विकास की लागत की गणना अधिकतम 50 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर से की जायेगी। विकासकर्ता को भूमि की खरीद पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर 100% की छूट दी जायेगी।

विभाग द्वारा प्रवर्तक को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि दो समान विश्तों में दी जायेगी। पहली विश्त के 75% धनरात्रि का उपयोग हो जाने पर द्वितीय किश्त अवमुक्त कर दी जायेगी। प्रथम तीन वर्षों तक प्रवर्तक को दी गयी धनराशि पर 01% का साधारण ब्याज लिया जायेगा। चौथे वर्ष से कॉर्पस फण्ड से दी गयी धनराशि पर 06% की दर से साधारण वार्षिक व्याज लिया जायेगा। योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दी गयी पूँजी को वापस करने की अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी।

प्रवर्तक के द्वारा विकसित निजी औद्योगिक पार्क में औद्योगिक भूखण्ड को कय करने अथवा लीज पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी जायेगी।

जनपद भदोही के इच्छुक उद्यमियों/प्रवर्तकों से अनुरोध है कि अपना प्रत्यावेदन कार्यालय डिप्टी कमिश्नर इण्डस्ट्री, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, भदोही में जमा कर सकते है अथवा अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।


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