अवैध हथियार के साथ पकड़े गए आरोपी को तीन साल की सजा

तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है

अवैध हथियार के साथ पकड़े गए आरोपी को तीन साल की सजा

जितेन्द्र कुमार "राजेश

सुपौल: अवैध हथियार रखने के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुपौल जिले के व्यवहार न्यायालय ने त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के निवासी श्याम कुमार को दोषी करार देते हुए तीन साल के साधारण कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

क्या है मामला?


28 जनवरी 2021 को त्रिवेणीगंज थाना पुलिस ने डपरखा गाँव में चिलौनी धार के पास गश्ती के दौरान श्याम कुमार को अवैध देशी कट्टा और गोली के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास से एक लोडेड देशी कट्टा बरामद हुआ, जिसे उसने कमर में छिपाकर रखा था। आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

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न्यायालय का फैसला

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मामले की सुनवाई अपर मुख्‍य न्‍यायिक दंडाधिकारी प्रथम, सुपौल की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी श्याम कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए/26 के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल की साधारण कारावास एवं तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त चार महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी।

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प्रशासन की कार्रवाई


इस मामले में विशेष लोक अभियोजक अरविंद कुमार पांडेय ने प्रभावी पैरवी की, जिससे अभियुक्त को कड़ी सजा मिल सकी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट दायर की थी।

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