अली हॉस्पिटल संचालक पर कुमारगंज पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
मिल्कीपुर अयोध्या। कुमारगंज नगर पंचायत स्थित प्राइवेट अस्पताल अली हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ आखिरकार सीएमओ के आदेश पर कुमारगंज थाने में धोखाधड़ी सहित इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। हालांकि पुलिस अभी आरोपी कथित डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बताते चलें कि कुमारगंज नगर पंचायत क्षेत्र स्थित कुमारगंज बहादुरगंज मार्ग पर कस्बे के करीब ही अली हॉस्पिटल नाम से अस्पताल संचालित था।
बीते 21 जून को तिंदौली गांव निवासी सोनू ने अपनी पत्नी सुधा को प्रसव पीड़ा होने के उपरांत उक्त अस्पताल में भर्ती कराया था। पारिवारिक जनों का आरोप था कि अस्पताल के डॉ भारत कुमार तत्काल ऑपरेशन करने की बात कहते हुए 13 हजार रुपए का नकद भुगतान कर लिया था और ऑपरेशन के बाद 40 हजार रुपए की मांग की थी।
ऑपरेशन के बाद नवजात की हालत बिगड़ गई तो चिकित्सक ने उसे जिला अस्पताल ले जाने की सलाह देते हुए इलाज करने से हाथ खड़ा कर लिया था। इसी बीच नवजात शिशु की मौत हो गई थी। घटना के बाद पीड़ित सोनू ने मामले की शिकायत सीएमओ से फोन पर करते हुए कार्रवाई की गुहार मांग की थी। जिसके बाद सीएमओ डॉ संजय जैन मामले की जांच सीएचसी खण्डासा अधीक्षक डॉ आकाश मोहन को सौंप दिया था।
मामला अत्यंत गंभीर होने के बाद सीएचसी अधीक्षक तहसीलदार मिल्कीपुर प्रदीप कुमार सिंह के साथ बीते 23 जून को अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने अली हॉस्पिटल को सील करा दिया था। अस्पताल में मौजूद मिले कथित डॉ भारत कुमार को एक सप्ताह के अंदर अस्पताल से संबंधित समस्त प्रपत्र सीएमओ के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखने की मोहलत दे दी थी।
अस्पताल के संचालक एवं कथित चिकित्सक भारत कुमार द्वारा कोई सम्यक जवाब न दिए जाने के बाद सीएमओ ने कड़ा रुख अख्तियार किया और हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने के आदेश सीएचसी अधीक्षक खंडासा को दे दिए।
सीएचसी अधीक्षक डॉ आकाश मोहन ने कुमारगंज पुलिस को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर प्रभारी निरीक्षक रतन सिंह ने आरोपी अस्पताल संचालक भारत कुमार के खिलाफ धारा 419, 420 आईपीसी व 15(3) इंडियन मेडिकल कौंसिल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
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