सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर केंद्र से 3 हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर केंद्र से 3 हफ्ते में मांगा जवाब

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।
 
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली 200 से ज्यादा याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। मुख्य  न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस  जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस  मनोज मिश्रा की पीठ मामले में अब नौ अप्रैल को सुनवाई करेगी।
 
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए। इस पर केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा कि उन्हें 20 आवेदनों पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय चाहिए। हालांकि अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को तीन हफ्ते का समय दिया।
 
पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी। उन्होंने याचिकाओं और आवेदनों पर जवाब देने के लिए समय मांगा। उन्होंने दलील दी, ''237 याचिकाएं हैं। स्टे के लिए 20 आवेदन दाखिल किए गए हैं। मुझे जवाब दाखिल करना होगा। मैं समय मांग रहा था। मुझे मिलान आदि के लिए समय चाहिए। अधिनियम किसी की नागरिकता नहीं छीनता है। याचिकाकर्ताओं के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है।” एसजी मेहता ने अदालत को यह भी बताया कि केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह के समय की आवश्यकता होगी। 
 
इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई, जिन्होंने आरोप लगाया कि स्थगन आवेदनों का जवाब दाखिल करने के लिए यह अत्यधिक समय है। सीनियर वकील ने आगे तर्क दिया, “अगर नागरिकता की प्रक्रिया शुरू होती है तो इसे उलटा नहीं किया जा सकता। यदि उन्होंने अब तक इंतजार किया तो वे जुलाई तक या जब भी यह अदालत मामले का फैसला करेगी, तब तक इंतजार कर सकते हैं। कोई बहुत जल्दबाज़ी नहीं है।” 
 
वकील निज़ाम पाशा ने यह भी बताया कि केंद्र के जवाबी हलफनामे में कहा गया कि यह अधिनियम पर रोक का विरोध करने के लिए प्रारंभिक हलफनामा है। उन्होंने कहा, "वे जो समय मांग रहे हैं, वह पहले ही दायर किया जा चुका है।" 
एसजी मेहता ने स्वीकार किया, "मेरे मित्र सही हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि भारत संघ आवेदनों के बैच के जवाब में अब विस्तृत हलफनामा दाखिल करना चाहेगा। 
 
सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने सॉलिसिटर जनरल मेहता से बार में यह आश्वासन देने का आग्रह किया कि सुनवाई लंबित रहने तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान के एक हिंदू आप्रवासी की ओर से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने प्रतिवाद किया, "इस व्यक्ति को बलूचिस्तान में सताया गया। यदि उन्हें नागरिकता दी जाती है तो इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा।जयसिंह ने जवाब दिया, "उन्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा!" 
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य वकील ने भी यह कहते हुए  दिया कि 'पूर्वाग्रह' पैदा होगा। 
 
पाशा ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से बाहर रह गए मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों पर पक्षपात किया जाएगा। उन्होंने बताया , "2019 में 19 लाख लोगों ने खुद को नागरिकता के दायरे से बाहर पाया। उनके साथ क्या किया जाना है, इस पर कोई कार्यकारी निर्णय नहीं लिया गया। अब, कानून को लागू करने की अनुमति दी गई, जहां यह लोगों को एक फायरिंग स्क्वाड के सामने लाइन में खड़ा करने जैसा है,
 
जहां यह कहा जाता है कि सभी व्यक्ति जो एक्स धर्म से संबंधित नहीं हैं, लाइन से बाहर जा सकते हैं। यह पूर्वाग्रह का कारण है। अब, एनआरसी के बाहर गैर-मुस्लिम व्यक्तियों के लिए उनके आवेदन सीएए के तहत संसाधित होना शुरू हो सकते हैं, जबकि केवल मुस्लिम सदस्यों को इस अभ्यास से बाहर रखा गया। कोई भी कार्यकारी कार्रवाई विशेष समुदाय, विशेष धर्म की ओर निर्देशित की जाएगी।" 
 
 जयसिंह ने कहा, "उन्हें उतना समय दीजिए, लेकिन इस बीच नागरिकता न दीजिए।" सॉलिसिटर जनरल मेहता ने दृढ़तापूर्वक कहा, "मैं ऐसा कोई बयान नहीं दे रहा हूं।"  जब जयसिंह ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत अपने आदेश में यह स्पष्ट करे कि इस बीच दी गई कोई भी नागरिकता याचिकाओं के नतीजे के अधीन होगी, तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार के पास न तो बुनियादी ढांचा है और न ही नागरिकता आवेदनों पर कार्रवाई करने वाली समितियां हैं।
 
इस पर सिब्बल ने सुझाव दिया, "जिस क्षण ऐसा कुछ हो, हमें यहां आने की आजादी दें।" मामले को 9 अप्रैल तक स्थगित करने का निर्देश देने से पहले सीजेआई ने आश्वासन दिया, "हम यहां हैं।" पीठ ने असम और त्रिपुरा राज्यों से संबंधित याचिकाओं के निपटारे के लिए अलग-अलग नोडल वकील नियुक्त करने का भी आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अंकित यादव और प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता कनु अग्रवाल को नियुक्त किया गया। 
 
सीएए के खिलाफ आवेदनकर्ताओं में से एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग।
 (आईयूएमएल) ने अपनी अपील में कहा है कि सीएए के तहत अधिसूचित नियम साफ तौर पर मनमाने हैं और केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ देते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत सही नहीं है।
 
संसद द्वारा विवादास्पद कानून पारित किए जाने के चार साल बाद केंद्र ने 11 मार्च को संबंधित नियमों की अधिसूचना के साथ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। इस कानून में 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को तेजी से भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है।

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