50 हजार से ज्यादा नगदी लेकर चलने पर दिखाने होंगे साक्ष्य - उप जिला निर्वाचन अधिकारी

राजनीतिक गतिविधियों के लिए धार्मिक स्थल का नहीं होगा प्रयोग- उप जिला निर्वाचन अधिकारी

 50 हजार से ज्यादा नगदी लेकर चलने पर दिखाने होंगे साक्ष्य - उप जिला निर्वाचन अधिकारी

वाहनों पर पार्टी का झंडा लगाने पर रहेगी रोक - उप जिला निर्वाचन अधिकारी

सरकारी कर्मचारी राजनीतिक गतिविधि में नहीं होंगे शामिल- उप जिला निर्वाचन अधिकारी
 
स्वतंत्र प्रभात 
गोण्डा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी गोण्डा चंद्रशेखर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के तहत जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू करने के निर्देश दिए गए हैं निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनावी अवधि तक कोई भी नागरिक 50 हजार रूपये से ज्यादा नगद लेकर यात्रा नहीं कर सकेगें। नकद धनराशि वरामद होने पर व्यक्ति को उसके सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत करने होगें।
 
कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनैतिक गतिविधि में शामिल नही हो सकता है अगर ऐसा होता है तो इस आदर्श आचार सहिता का उल्लंघन माना जायेगा और कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मन्त्रियों द्वारा आफिशियल वाहनों का राजनैतिक कार्यों के लिये नहीं किया जायेगा। वाहनों व बेठको में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही दी जायेगी इसके बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।
 
किसी भी वाहन पर किसी भी पार्टी का झण्डा नहीं लगाया जा सकेगा। केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी आरओ से अनुमति लेकर वाहनों पर झण्डे का प्रयोग कर सकगे। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों के लिये नहीं किया जायेगा। सरकारी कार्यालय के परिसर में किसी भी प्रकार का राजनैतिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जायेगी। सरकारी गेस्ट हाउस में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि नही की जायेगी।
 
किसी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है। वहीं किसी भी जुलुस व रेली के लिये जगह, समय व रूट चार्ट का निर्धारण पहले से करके आरओ से अनुमति लेना अनिवार्य है, बिना किसी पूर्व सूचना के किसी जुलुस रेलों की अनुमति नहीं दी जायेगी। मतदान स्थलों के 100 मीटर के दायरों के अन्दर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग , प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी।
 
नामांकन के दोरान केवल 03 वाहनों को ही नामांकन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी। मतदाता का किसी विशेष पक्ष को मतदान करने हेतु किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक अथवा किसी और तरह का हो, अपराध है। किसी भी प्रकार की जाति या साम्प्रदायिक अपील वर्जित है। उनके द्वारा समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को भी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। 
 
 
 
 

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