कुशीनगर : बाल सेक्स सेक्स चयन और गिरावट पर हुआ आयोजन

पी सी पी एन डी टी अधिनियम 1994 के तहत बाल सेक्स अनुपात में सेक्स चयन और गिरावट से सम्बन्धित जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन।

कुशीनगर। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार PCPNDT अधिनियम 1994 के तहत बाल सेक्स अनुपात में सेक्स चयन और गिरावट से सम्बन्धित जागरूकता शिविर का आयोजन आज सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के तत्वावधान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुशीनगर के सभा कक्ष में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रवि कान्त यादव, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर द्वारा किया गया।  इस कार्यक्रम में डा० संजय गुप्ता नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी, द्वारा जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए बताया गया कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगाने आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया। अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर द्वारा PCPNDT अधिनियम 1994 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रसव से पूर्व गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग परीक्षण करना व कराना गैर कानूनी है। इस कार्यक्रम में अजय भूषण धर दूबे ज़िला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, रितेश तिवारी परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य, प्रशांत सिंह कार्यालय सहायक, अल्ट्रासाउंड संचालक एवं जनपद के समस्त स्वास्थ्य केन्द्र की स्टाप नर्स, सीएचओ, एएनएम, आशा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के कर्मचारीगण विजय कुमार मिश्र , नितेश दीक्षित व काफी संख्या में अन्य लोग उपस्थित रहे।

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